शांतिपूर्वक व निष्पक्ष लोक सभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने के जारी किए निर्देश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। लोकसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन को यकीनी बनाए रखने के लिए जिला चुनाव अधिकारी-कम-जिलाधीश र्ईशा कालिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रिंटिंग प्रैस, मैरिज पैलेस व एन.जी.ओज. के साथ बैठक की। डिप्टी कमिश्नर ने भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) हरप्रीत सिंह सूदन भी विशेष तौर पर उपस्थित थे।

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जिला चुनाव अधिकारी ईशा कालिया ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने संबंधी अपील की। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग की ओर से जारी शैड्यूल की कापियां भी दी। उन्होंने बताया कि हर सैगमैंट के आधार पर लोकसभा हलके में फ्लाइंग स्कवायड की टीमें कार्यशील हो गई हैं और यह टीमें 24 घंटे तैनात रहते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का कोई भी मामला सामने आने पर तत्काल कार्यवाही को अमल में लाएंगी। उन्होंने बताया कि मतदान संबंधी नोटिफिकेशन जारी होने पर स्टैटिक सर्विलेंस टीमें भी अपनी कार्यवाही आरंभ कर देंगी।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों की ओर से नामांकन भरने से लेकर नतीजों तक के समय तक किए जाने वाले सभी चुनाव खर्चे का विवरण मुहैय्या करवाए जाना अनिवार्य होगा। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से अलग-अलग आईटमों के लिए मंजूर कीमतों की सूचि भी राजनीतिक प्रतिनिधियों को सौंपी गई। उन्होंने कहा कि रेट लिस्ट को लेकर किसी पार्टी को अगर कोई आपत्ति हो तो वह तीन दिन के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि जिले के अंदर किसी भी तरह की राजनीतिक रैली के लिए संबंधित ए.आर.ओज से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान पर राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि वोट वाले दिन या पहले किसी भी वोटर को वोट डालने के लिए किसी किस्म का लालच, पैसे या दबाव डालना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल सरकारी इमारत पर पोस्टर, बैनर, झंडा आदि लगाने की इजाजत नहीं होगी और यदि किसी पार्टी की तरफ से प्राईवेट ईमारत या किसी के घर के बाहर ऐसी सामग्री लगानी हो तो संबंधित व्यक्ति की मंजूरी लेना अनिवार्य है और ऐसा न करने की सूरत में कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 50 हजार रुपये तक की नगदी ले जाने पर छूट होगी जबकि 50 हजार से 10 लाख रुपये तक की नगदी के साथ उचित सबूतों का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि अगर राशि 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो संबंधित विभागों की की ओर से जब्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग की ओर से गठित एम.सी.एम.सी. टीम पेड न्यूज, बल्क एस.एम.एस. और सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रानिक मीडिया/ रेडियो में विज्ञापन देने के लिए एम.सी.एम.सी से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों में सौ प्रतिशत वी.वी.पी.ए.टी मशीनों का प्रयोग होगा। चुनाव संबंधी किसी भी किस्म की शिकायत 1950 हैल्प लाईन नंबर पर दी जा सकती है वहीं चुनाव आयोग की ओर से सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन लांच की गई है और इसके माध्यम से भी कोई व्यक्ति आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत कर सकता है, जिसको 100 मिनट के अंदर हल किया जाएगा।

इस उपरांत प्रिंटिंग प्रैस, मैरिज पैलेस व एन.जी.ओज. की बैठक को संबोधित करते हुए जिला चुनाव अधिकारी ने उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि प्रिटिंग प्रैस मालिक ध्यान दें कि हर पैंफलेट, पोस्टर आदि पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम और पता होना अनिवार्य है और इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सैक्शन 127-ए अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मैरिज पैलेस मालिकों को निर्देश दिए कि वे बिना लाइसेंस पैलेस में शराब न परोसें और उनके पैलेसों में होने वाले राजनीतिक समागमों की अग्रिम सूचना वे संबंधित ए.आर.ओज. को पहले दें। उन्होंने कहा कि सभी पैलेस मालिक अपने पैलेस के स्टैंडर्ड दिन व रात के समागमों की रेट लिस्ट डी.सी कार्यालय में तीन दिन के अंदर जमा करवाएं।

जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदान एक मौका होता है जब देश के नागरिक अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करता है, इसलिए 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के हर नागरिक को बिना किसी डर, भय या लालच के मतदान जरु र करना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 18-19 वर्ष के नौजवानों के अलावा दिव्यांगजन जिन्होंने अपनी वोट नहीं बनाई वे अपनी वोट जरु र बनवाएं और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी डालें। उन्होंने बताया कि वोट बनाने के लिए वे अपने पोलिंग बूथ के बी.एल.ओ. से संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, तहसीलदार चुनाव करनैल सिंह व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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