एक दिन की बड़ी राहत: 29 को सुबह 5 से सुबह 8 बजे तक खुली रहेंगी दवाई की दुकानें

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजीस्ट्रेट-कम जिलाधीश अपनीत रियात ने जिला वासियों को करफ्यू दौरान बड़ी राहत देते हुए 29 मार्च दिन रविवार को सुबह 5 से सुबह 8 बजे तक तीन घंटे के लिए दवाओं की दुकानें खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही दवाओं और करियाना के होलसेलर सुबह 10 से सायं 4 बजे तक रिटेलरों को सप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए करफ्यू पास की जरुरत नहीं होगी।

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होलसेलर सुबह 10 से सायं 4 बजे तक कर सकेंगे करियाना और दवाओं की रिटेलरों को सप्लाई

जिला मैडीस्ट्रेट ने कहा कि 29 मार्च को सुबह 5 से सुबह 8 बजे तक दवाई की दुकानें खुली रहेंगी तथा इस समय दौरान परिवार का कोई एक सदस्य अपने नजदीकी मैडीकल स्टोर पर पैदल जाकर दवाई प्राप्त कर सकता है। उन्होंने संबंधित कैमिस्ट को हिदायत जारी करते हुए कहा कि दुकान खुलने के समय सोशल डिस्टैंस का विशेष ध्यान रखा जाए तथा दुकान पर भीड़ न लगने दी जाए। सोशल डिस्टैंस बनाए रखने के लिए मार्किंग भी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने सख्त हिदायत की है कि कोई भी दवाई लाने जाते समय वाहन का प्रयोग नहीं करेगा व इसकी आज्ञा नहीं है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आम जनता को स्वास्थ्य सहूतें सुचारु ढंग से प्रदान करने के लिए यह छूट दी गई है। इसलिए हिदायतों की पालना को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने करियाने एवं दवाओं के होलसेलरों को निर्देश दिए हैं कि 29 मार्च को सुबह 10 से सायं 4 बजे तक रिटेलरों को अपने स्टॉक की डिलीवरी करने की इजाजत दी गई है तथा इस मूवमैंट दौरान वाहनों को करफ्यू पास की जरुरत नहीं होगी।

जिला मैजीस्ट्रेट ने सख्त हिदायत करते हुए कहा कि 29 मार्च को दी जाने वाली छूट दौरान निगरानी अधिकारियों की सरवलैंस टीम भी नियुक्त की गई है तथा अगर किसी स्थान पर उलंघना पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नाजुक दौर में जनता की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए जरुरत से अधिक दवाओं की कीमत न वसूली जाए। उन्होंने कहा कि होलसेलर तता रिटेलर यह यकीनी बनाएं कि दवाएं निर्धारित कीमत अनुसार ही बिक्री की जाएं।

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