होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने आम जनता की सुविधा के लिए केवल 30 मार्च को सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक करियाने के स्टोर, दुकान खोलने की छूट दी है। जारी आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने स्पष्ट करते हुए कहा कि एक परिवार का एक ही सदस्य अपने नजदीकी करियाना स्टोर, दुकान में पैदल जाकर करियाना खरीद सकता है।
उन्होंने कहा कि करियाना की खरीद करने के लिए वाहन की आज्ञा नहीं होगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने दुकानदारों को हिदायत की कि करियाने के स्टोर, दुकान के आगे भीड़ न होने दी जाए व सामाजिक दूरी बरकरार रखना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उक्त छूट के दौरान नियुक्त की गई निगरान टीमों की ओर से निगरानी रखी जाएगी व उल्लंघन सामने आने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की जरुरी जरुरतों के मद्देनजर कफ्र्यू के दौरान यह छूट दी गई है