5 नवंबर को लाइसेंसी हथियार व विस्फोटक सामग्री कैरी करने पर पाबंदी, जिला मैजिस्टे्रट ने जारी किए आदेश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर 5 नवंबर 2020 को किसी भी किस्म का लाइसेंसी असला, हथियार, विस्फोटक सामग्री कैरी करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।

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जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि आर्मी परसोनल, पैरा मिलेट्री फोर्स, पुुलिस कर्मचारियों, बैंक सुरक्षा गार्डों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

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