मंत्रीमंडल ने ठेके के आधार पर काम कर रहे मुलाजिमों के लिए सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में दी ढील

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब मंत्रीमंडल ने एक और अहम फ़ैसला लेते हुए राज्य सरकार के अधीन ठेके के आधार पर काम कर रहे विभिन्न कैटागरियों के मुलाजिमों को सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध अप्लाई करने के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दे दी है। मंत्रीमंडल ने पंजाब सिविल सेवाएं (आम और सांझी सेवा शर्तें) नियम -1994 के नियम 19 के अंतर्गत इनके नियम 5 और 5-ए में छूट देने का फ़ैसला किया है।

Advertisements

इस कदम का मकसद पंजाब सरकार के अलग-अलग विभागों अधीन ठेके पर काम कर रहे मुलाजिमों को पेश मुश्किलें दूर करना है क्योंकि आयु सीमा पार कर जाने के कारण वह सीधी भर्ती के विरुद्ध अप्लाई नहीं कर सकते। वित्तीय कठिनाईयों के कारण इससे पहले छूट देने की माँग को स्वीकृत नहीं किया जा सका था।अमृतसर और पटियाला में सरकारी मैडीकल, डैंटल और नर्सिंग कॉलेजों के कामकाज को और ज्यादा कुशल बनाने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के साथ एक अन्य कदम उठाते हुए मंत्रीमंडल ने इन संस्थाओं में फेकल्टी के मौजूदा सेवा नियमों में संशोधन करने की मंज़ूरी दे दी है।

मंत्रीमंडल ने पंजाब मैडीकल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा नियम -2016 में पंजाब मैडीकल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम -2020, पंजाब डैंटल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा नियम -2016 में पंजाब डैंटल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम -2020, पंजाब नर्सिंग शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा नियम -2016 में पंजाब नर्सिंग शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा (पहला संशोधन) नियम -2020 में संशोधन के लिए हरी झंडी दे दी है।मैडीकल शिक्षा (ग्रुप -ए) सेवा नियम -2016 में संशोधन के साथ सरकारी मैडीकल कॉलेजों में खाली पदों के विरुद्ध भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के लिए रास्ता साफ होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here