-निगम एक्ट के अनुसार निगम कर सकती है काउंटर की स्थापना- निगम कार्यालय में पंजीकरण काउंटर स्थापित होने से शहर निवासियों को मिलेगी सुविधा- निगम का रेवेन्यू भी बढ़ेगा-
होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। केन्द्र सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण को अनिवार्य किया जाना सराहनीय कदम है तथा इस व्यवस्था के तहत नवविवाहित जोड़ों को समय पर अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। उक्त बात पार्षद निपुण शर्मा ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कही। पार्षद निपुण शर्मा ने कहा कि मौजूदा समय में पंजीकरण को लेकर नवविवाहितों को पेश आ रही समस्याओं का निवारण करना भी प्रशासन का फर्ज बनता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के एक्ट (आर्टिकल-3 इन 45 रुल) के अनुसार निगम के पास अधिकार है कि वे अपने कार्यालय में विवाह पंजीकरण संबंधी काउंटर स्थापित करके लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवा सकती है। अगर यह व्यवस्था होती है तो पार्षदों, नंबरदारों एवं अधिकारियों के समय के साथ-साथ जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें बार-बार कार्यालयों के
चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि निगम में विवाह पंजीकरण संबंधी काउंटर स्थापित होने से निगम का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। पार्षद शर्मा ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही सभी पार्टियों के पार्षदों को साथ लेकर मेयर शिव सूद के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाने की मांग की जाएगी ताकि निगम कार्यालय में विवाह पंजीकरण का काउंटर स्थापित हो तथा शहर निवासियों को इसका लाभ मिल सके।