Sunday, October 25, 2026
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कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने अप्रैल महीने में कर चोरी करने वालों पर 10.44 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना

चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। सरकारी खज़़ाने को सेंध लगाने वालों के खि़लाफ़ निरंतर कार्रवाई करते हुए टैक्स चोरी पर निरंतर चौकसी रखते हुए जी.एस.टी. विभाग की प्रवर्तन शाखा ने अप्रैल 2021 के महीने के दौरान 10.44 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। किसी भी एक महीने में की गई यह सबसे बड़ी कार्रवाई है और पहली बार जुर्माने की राशि करोड़ के दहाई के अंक पर पहुँची है।

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यह खुलासा कर विभाग के प्रवक्ता द्वारा आज यहाँ जारी प्रैस बयान के द्वारा किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि इस तथ्य के बावजूद कि कोविड-19 के मामलों की संख्या में अप्रैल 2021 में वृद्धि हुई और पिछले साल से मोबाइल विंगों की संख्या 13 से कम होकर 7 हो गई है, स्टेट जी.एस.टी. विभाग की प्रवर्तन शाखा ने एक नया बेंचमार्क स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि कर विभाग की प्रवर्तन शाखा के अधिकारी जी.एस.टी. से बचने वाली चीजों की ग़ैर-कानूनी आवाजाही पर चौकसी रखते हैं। अधिकारी अचानक कार्रवाई, मुखबिरों, टैक्स की संभावित वस्तुओं पर निगरानी आदि के आधार पर काम करते हैं। जब जी.एस.टी. चोरी में शामिल इन वाहनों को पकड़ा जाता है, तो जी.एस.टी. एक्ट की धाराओं के अंतर्गत नोटिस जारी किए जाते हैं और सम्बन्धित पक्ष को मौका देने के बाद जुर्माना लगाया जाता है।

प्रवक्ता ने विस्तार में खुलासा करते हुए बताया कि विभाग की सात मोबाइल विंगों में से सबसे अधिक जुर्माना लुधियाना द्वारा लगाया गया है, जोकि 3.35 करोड़ रुपए है। व्यक्तिगत अधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने के मामलों में सबसे अधिक मोबाइल विंग लुधियाना से एस.टी.ओ. सुमित थापर द्वारा लगाया गया, जोकि 36 मामलों में रकम 1,22,75,370 रुपए लगाया गया है। दो अन्य एस.टी.ओ. बलदीप करन सिंह, मोबाइल विंग लुधियाना और एस.टी.ओ. राजीव शर्मा, मोबाइल विंग चंडीगढ़-2 द्वारा क्रमवार 1,06,14,045 रुपए और 1,01,88,808 रुपए जुर्माना लगाया गया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अप्रैल 2021 के महीने के दौरान लगाए गए कुल जुर्माने का वस्तु-वार तौर पर विश्लेषण बताता है कि लोहे के स्क्रैप ले जाने वाले वाहनों पर 4.59 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है, लोहे और स्टील का तैयार सामान ले जाने वाले वाहनों पर 2.60 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है, परचून/मिक्स्ड सामान ले जाने वाले वाहनों को 1.04 करोड़ रुपऐ जुर्माना लगाया गया है, अन्य अलग-अलग चीजों पर 1.03 करोड़ रुपए जुर्माना, तांबे का स्क्रैप लेकर जाने वाली गाड़ीयों पर 80.67 लाख रुपए, सरसों का बीज/तेल आदि वाहन चलाने वाले वाहनों पर 17.47 लाख जुर्माना लगाया गया है। अप्रैल 2021 के दौरान लगाए गए कुल जुर्माने में आइरन स्क्रैप के जुर्माने का 43.96 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि परचून माल पर लगाया गया कुल जुर्माना 9.9 प्रतिशत है।

इस रिकॉर्ड उपलब्धि और नया बेंचमार्क स्थापित करने के लिए टैक्स कमिश्नर, पंजाब द्वारा प्रवर्तन शाखा के सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए इसकी सराहना की गई।

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