होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश अपनीत रियात ने कोविड-19 के तहत लगाई पाबंदियों में 30 जून तक की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही उन्होंने आदेश जारी करके सशर्त आईलेट्स सैंटरों को खोलने की छूट दी है। शर्त अनुसार सैंटरों में कार्यरत अध्यापकों, स्टाफ व विद्यार्थियों ने कोविड वैक्सीन की कम से कम एक डोज ली हो।
जिलाधीश ने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।