होशियारपुर, 1 अगस्त (): जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार अरोड़ा की अदालत ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले मेंदोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत मामले में दोषी पाए गए राजिंदर सिंह उर्फ बिक्की को उम्र कैद एवं 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना न देने की सूरत में एक वर्ष की और सजा काटनी होगी। जानकारी अनुसार 11 अगस्त 2012 में गांव बड्डों में एक बुजुर्ग महिला गुरदेव कौर परमार का रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया था। पुलिस ने इस मामले में पहले तो धारा 174 की कार्रवाई करते हुए शव वारिसों को सौंप दिया था, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि उक्त महिला की गला दबा कर हत्या की गई थी। इस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी थी। उक्त महिला के पति का काफी समय पहले देहांत हो गया था तथा वह गांव में अकेली रहती थी। इसके तीन बेटे व तीन बेटियां हैं जोकि शादीशुदा हैं व विदेश में रहते हैं। इसी दौरान महिला के देवर संसार सिंह ने मृतका के बेटे को विदेश में सूचना दी तथा उन्होंने यहां पहुंच कर अपनी माता की संस्कार किया।
इस उपरांत पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने पर संसार सिंह एवं संतोख सिंह पुत्र गुलराज सिंह ने शंका जाहिर की थी कि उक्त हत्या के पीछे राजिंदर सिंह उर्फ बिक्की पुत्र सोहन सिंह निवासी रहैली थाना चब्बेवाल का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसे अकसर ही गुरदेव कौर परमार के घर के आसपास चक्कर लगाते देखा गया था। हो सकता है उसने ही लूट की नीयत से उसकी हत्या कर दी हो। रिश्तेदारों से मिली जानकारी अनुसार थाना मेहटियाणा पुलिस प्रभारी सुखपाल सिंह ने मामले को गंभीरता से टटोला। इसी दौरान पुलिस ने एक नाके राजिंदर सिंह उर्फ बिक्की को रोका और पूछताछ की तो पुलिस ने उसकी बताई जगह पर उसके घर जाकर जब तलाशी ली तो वहां से उक्त महिला की बालियां बरामद हुई। गहनता से पूछताछ करने पर बिक्की ने पुलिस को सारे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने बिक्की पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया। माननीय अदालत ने मामले की सुनवाई पश्चात बिक्की को उक्त सजा के आदेश जारी किए हैं।