मेले में सडक़ किनारे नहीं, प्रशासन द्वारा तय स्थानों पर ही लगेंगे लंगर, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। 9 से 16 अगस्तक तक लगने वाले माता चिंतपूर्णी जी के मेले संबंंधी आज उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पंजाब सुंदर शाम अरोड़ा की उपस्थिति में जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स मेंं जिला प्रशासन की ओर से शहर के धार्मिक संगठनों, लंगर कमेटियों के प्रतिनिधियों के साथ  बैठक की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माता चिंतपूर्णी मेले संबंधी होशियारपुर में रोड साइड लंगर न लगाते हुए प्रशासन की ओर से बताए गए कुछ स्थानों पर ही कोविड नियमों का पालन करते हुए लंगर लगाए जाएंगे, जिसकी अनुमति जिला प्रशासन की ओर से दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने सभी धार्मिक संगठनों  व लंगर कमेटियों को आस्था के साथ-साथ कोविड-19 से बचाव के लिए स्वास्थ्य हिदायतों का पालन करने की अपील की।

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कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से मेलों संबंधी गाइडलाइन्स तैयार की जा रही है और सभी संगठन जिला प्रशासन की ओर से जारी हिदायतों का पालन करते हुए माता चिंतपूर्णी के मेले संबंधी अपनी तैयारियां करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के चलते जिला ऊना(हिमाचल प्रदेश) प्रशासन की ओर से रोड साइड लंगर व अस्थाई दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस लिए होशियारपुर से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी सुरक्षा यकीनी बनाए रखने के लिए संस्थाएं केवल जिला प्रशासन की ओर से बताए गए स्थानों पर कोविड स्वास्थ्य हिदायतों का पालन करते हुए लंगर लगाएं।

धार्मिक संगठन माता चिंतपूर्णी मेले के दौरान आस्था के साथ-साथ कोविड से बचाव के लिए स्वास्थ्य हिदायतों का करें पालन: सुंदर शाम अरोड़ा

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कहा कि जिला प्रशासन जिले के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है और जिले में कोविड-19 पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह महांमारी आगे न फैले, इसके लिए जिला वासियों विशेष कर होशियारपुर के धार्मिक व सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए प्रशासन की ओर से कुछ प्वाइंट पर लंगर लगाने की आज्ञा दी जाएगी जो कि पूरी तरह से कवर होंगे। उन्होंने लंगर कमेटियों को अपील करते हुए कहा कि वे भी निर्धारित स्थानों पर लगाए गए लंगर में ही भागीदार बने। उन्होंने कहा कि एस.डी.एम होशियारपुर जिन स्थानों को चिन्हित करेंगे केवल उन्ही स्थानों पर लंगर लगाया जा सकेगा, इसके अलावा कहीं भी लंगर लगाने की आज्ञा नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं को लंगर लगाने की अनुमति दी जाएगी उनको अपने प्रार्थना पत्र में अपनी संस्था के कोविड मानिटर का नाम भी देना अनिवार्य होगा जो कि लंगर वाले स्थान पर कोविड हिदायतों का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा पीने का पानी, दवाईयों, टैंपरेटी शौचालय, हैल्पलाइन नंबर व सफाई व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लंगर में डी.जे. पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


 कैबिनेट मंत्री ने संगठनों को मेले संबंधी जिला प्रशासन की ओर से जारी की जाने वाली गाइडलाइन्स का पालन करने की अपील की

अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(शहरी विकास)-कम-कमिश्नर नगर निगम आशिका जैन ने संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वे लंगर के लिए पत्तल व बर्तनों का ही इस्तेमाल करें और डिस्पोजेबल का प्रयोग न करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से सफाई व्यवस्था पर काफी हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला रैडक्रास सोसायटी के पास भी बर्तन बैंक है, अगर कोई संस्था उनसे बर्तन लेना चाहती है तो निर्धारित सिक्योरिटी राशी जमा करवा कर उनसे बर्तन ले सकती है।

इस मौके पर मेयर सुरिंदर कुमार, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा, एस.डी.एम होशियारपुर शिवराज बल, डी.एस.पी गुरप्रीत सिंह, डी.डी.एफ पीयूष गोयल के अलावा अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक संगठनों व लंगर कमेटियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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