मंत्रीमंडल ने भर्ती में तेज़ी लाने के लिए पाँच विभागों के सेवा नियमों में संशोधन को दी मंज़ूरी

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रीमंडल ने सोमवार को सम्बन्धित सेवा नियमों में संशोधन को मंज़ूरी दे दी, जिससे पाँच सरकारी विभागों गृह मामले और न्याय, जेल, पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास, स्कूल शिक्षा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत में भर्ती प्रक्रिया तेज़ की जा सके। इस कदम से राज्य सरकार की रोजग़ार योजना 2020-22, जोकि इन विभागों में एक निश्चित समय सीमा के अंदर खाली पद भरने के लिए बनाई गई है, में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह योजना मानव संसाधनों के सही इस्तेमाल के द्वारा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार मंत्रीमंडल ने ‘द फोरेंसिक साइंस लैबारेटरी, पंजाब, ग्रुप ए नियम, 2021’ और ‘द फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, पंजाब, ग्रुप बी नियम, 2021’ में संशोधन किए जाने को मंज़ूरी दे दी है। इन नियमों के अंतर्गत ही अब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, पंजाब के अमले की सेवा शर्तें तय की जाएंगी और भर्ती/नियुक्ति की जाएगी। पहले फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, पंजाब के पास 48 मंज़ूरशुदा तकनीकी पद थे, जिनको बढ़ाकर अब 189 कर दिया गया है।

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तीन क्षेत्रीय जांच फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरियाँ, 2015 में अस्तित्व में आईं थीं, जिससे एन.डी.पी.एस. एक्ट से सम्बन्धित मामलों की जाँच पड़ताल की जा सके। नयी डिवीजनें जैसे कि डी.एन.ए. अध्ययन और ऑडियो/आवाज़ अध्ययन की स्थापना भी की गई है, जबकि साईबर फोरेंसिक डिविजऩ और पॉलीग्राफ़ डिविजऩ भी जल्द ही मुख्य फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में स्थापित किए जाएंगे। जुर्म के प्रकार में बदलाव और तकनीक में नित दिन होती तरक्की के मद्देनजऱ मंत्रीमंडल ने यह महसूस किया कि तकनीकी अमले की योग्यताएं बढ़ाए जाने की तुरंत ज़रूरत है और मौजूदा नियमों में सीधी भर्ती और तरक्की कोटे को भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, जिससे नौजवानों में कंप्यूटर की महारत और उच्च स्तर की वैज्ञानिक महारत का संचार किया जा सके। इसलिए यह संशोधन मौजूदा नियमों में नए पद बढ़ाने के अलावा योग्यता और भर्ती कोटे के पदों से संबंधित हैं। मंत्रीमंडल द्वारा 30 दिसम्बर, 2020 को प्रोसिक्यूशन एंड लिटीगेशन विभाग के पुनर्गठन को मंज़ूरी दिए जाने के बाद मंत्रीमंडल द्वारा आज द पंजाब प्रोसिक्यूशन एंड लिटीगेशन (ग्रुप ए) सेवा (पहली संशोधन) नियम, 2021 और द पंजाब प्रोसिक्यूशन एंड लिटीगेशन (ग्रुप बी) सेवा (पहली संशोधन) नियम, 2021 को मंज़ूरी दे दी गई, जिससे जि़ला एटार्नी के पद बढक़र 42, उप जि़ला एटार्नी के 184 और सहायक जि़ला अटार्नी के 399 हो गए हैं। इसके अलावा द पंजाब प्रोसिक्यूशन एंड लिटीगेशन (ग्रुप ए) सेवा (पहली संशोधन) नियम, 2021 ने संयुक्त डायरैक्टर, जि़ला अटार्नी और उप जि़ला अटार्नी की तरक्की के लिए कम से कम अनुभव की सीमा एक साल घटा दी है। मंत्रीमंडल द्वारा केमिकल ऐगज़ामिनर लेबोरेटरी, पंजाब (ग्रुप ए) सेवा नियम, 2021, केमिकल ऐगज़ामिनर लेबोरेटरी, पंजाब (ग्रुप बी) सेवा नियम, 2021 और केमिकल ऐग्ज़ामिनर लेबोरेटरी, पंजाब (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2021 को भी मंज़ूरी दे दी।

इन नियमों के कारण विभाग को केमिकल ऐग्जामिनर लेबोरेटरी पंजाब, खरड़ में खून में शराब और बेहद संगीन जुर्म आधारित मामलों के लिए तेज़ी से अपेक्षित भर्ती करने में मदद मिलेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर केमिकल ऐग्ज़ामिनर लेबोरेटरी का प्रबंध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से लेकर गृह विभाग को सौंप दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट द्वारा बकाया नमूनों, कोर्ट में चालान न पेश करने, खून और पेशाब और शराब के मामलों के लिए बिना जांच और अध्ययन से विसरा और खून में शराब/नशा पाए जाने के मामलों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। पंजाब जेल विभाग प्रांतीय सेवाएं (क्लास 3 एग्जिक्युटिव) ( संशोधन) नियम 2021 को भी पेश किया गया है जिससे 10वीं कक्षा तक लाजि़मी पंजाबी को वार्डर, मेट्रन और आर्मर के लिए प्रत्यक्ष भर्ती नियमों और वार्डर, मेट्रन और सहायक सुपरडैंट की प्रत्यक्ष भर्ती के लिए शारीरिक योग्यता के लिए लागू किया जा सके। इसके अलावा गाय धन पालन गतिविधियां, जिनमें भैंस के सीमन के राज्य में उत्पादन और प्रोसेसिंग, स्टोरेज, बिक्री और आर्टीफिशल इंसैमीनेशन जैसी गतिविधियों को नियमबद्ध करना शामिल है, के लिए मंत्रीमंडल ने ‘द पंजाब बोवायन ब्रीडिंग नियम, 2021 को भी हरी झंडी दे दी है जिससे पंजाब बोवायन ब्रीडिंग एक्ट, 2016 को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सके। मंत्रीमंडल द्वारा ‘पंजाब ग्रामीण विकास एवं पंचायत (तकनीकी विंग) ग्रुप बी तकनीकी सेवा नियम, 2021 पर भी मोहर लगा दी गई जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग में काम करते जूनियर इंजीनियरों की सेवा शर्तें तय करते हैं।

मंत्रीमंडल द्वारा ‘द पंजाब स्टेट एलिमेंट्री एजुकेशन (प्री प्राईमरी स्कूल टीचर) ग्रुप-सी सेवा नियमों, 2020 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी जिसके मुताबिक पंजाब के सरकारी स्कूलों में एजुकेशन प्रोवाईडर, एजुकेशन वालंटियर, एजुकेशन गारंटी स्कीम वालंटियर (ई. जी. एस. वी), आल्टरनेटिव या इनोवेटिव एजुकेशन वालंटियर (ए. आई. ई. वी.), स्पैशल ट्रेनिंग रिसोर्स वालंटियर (एस. टी. आर. वी.) या इंकलूसिव ऐजुकेशनल वालंटियर (आई. ई. वी.) सम्बन्धी कम से कम तीन साल के पढ़ाने के तजुर्बे की शर्त रखता है। परन्तु, अन्य शैक्षिक योग्यताओं जैसे कि 12वीं कक्षा में कम से कम 45 प्रतिशत अंक लेना और कम से कम एक साल की मियाद वाले नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो कि एन. सी. टी. ई. के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, में कोई बदलाव नहीं होगा।

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