विश्व महिला समानता दिवस के अवसर पर कांग्रेसी पार्षदों ने महिला समानता पर दिया ज़ोर

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। विश्व महिला समानता दिवस के अवसर पर होशियारपुर कांग्रेसी पार्षदों ने एक मीटिंग नगर निगम होशियारपुर की सीनियर डिप्टी मेयर परवीन सैनी की अध्यक्षता में आयोजित गई इस मौके पर परवीन ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं समाज का वह हिस्‍सा रही हैं जिसके बिना समाज की कल्‍पना नहीं की जा सकती है लेकिन दुखद है कि उसे हमेशा ढककर रखा जाता है। सैनी ने बताया कि असमानता को लेकर बढ़ते भेदभाव के चलते इस दिवस को मनाने की शुरूआत करना पड़ी। महिलाओं को समानता का दर्जा प्राप्‍त हो, उन्‍हें भी हर क्षेत्र में बराबर का हक मिलें। अमेरिका में 26 अगस्‍त 1920 में 19वें संविधान में संशोधन के बाद पहली बार मत करने का अधिकार मिला था वहीं 26 अगस्‍त 1971 में वकील बेल्‍ला अब्‍जुग के प्रयास से महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने की शुरूआत इस दिन से हुई थी। इस पहले से अमेरिकी महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिकों का दर्जा प्राप्‍त था। 

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 इस अवसर पर डिप्टी मेयर रंजीत चौधरी ने कहा कि महिलाओं के समानता के अधिकार की लड़ाई एक बार फिर छिड़ी 1853 से। इसके बाद अधिकारों की लड़ाई 1920 तक चली। वहीं भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मिला। चौधरी ने ज़ोर देकर कहा कि इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्‍य महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना तथा उन्‍हें बढ़ावा देना है वहीं दूसरी ओर औरतों पर बढ़ रहे अत्‍याचार भेदभाव, कुकर्म, बलात्‍कार, एसिड अटैक जैसे कई मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना है उन्होने कहा कि अगर देखा जाएं तो महिलाएं आज इन सभी चीजों से लड़कर लगातार आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर पार्षद रजनी डडवाल,पार्षद आशा दत्ता तथा पार्षद मीना शर्मा पार्षद नवजोत कटोच,पार्षद बलविंदर कौर तथा पार्षद जतिंदर कौर पिंकी ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार महिलाओं को वेतन या मजदूरी देने पर लिंग में भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

पार्षद एडवोकेट मंजीत कौर ने बताया कि हिंदू उत्‍तराधिकार अधिनियम के तहत नए नियमों के मुताबिक पुश्‍तैनी संपत्ति पर महिला और पुरूष दोनों को बराबर का हक है।वहीं कामकाजी महिलाओं को गर्भवती होने के बाद छट्टी का पूरा हक है कामकाजी महिलाएं मां बनने के बाद 6 महीने तक किसी प्रकार की वेतन कटौती नहीं की जाती है। वक्ताओं ने बताया महिलाओं को सूर्यास्‍त और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर प्रथम श्रेणी के मजिस्‍ट्रेट के आदेश पर गिरफ्तारी संभव है।इस अवसर पर पार्षद सुनीता,पार्षद बलविंदर कौर,पार्षद बख्शीश कौर,पार्षद परमजीत कौर तथा अमरजीत सैनी आदि मौजूद थे।  

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