हिंसा में हुए नुकसान संबंधी 29 अगस्त तक पेश किए जा सकते हैं दावे: जिलाधीश

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होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश विपुल उज्ज्वल ने जिले के समीह निवासियों, संस्थाओं, कंपनियों को अपील की है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों अनुसार डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी संबंधी 25 अगस्त को आए फैसले के बाद हुई हिंसा में अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है तो वह अपने दावे संबंधित उप मंडल मैजिस्ट्रेट कार्यालय के पास पेश कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि जानी या माली नुकसान संबंधी कोई भी नागरिक या विभाग विवरण सहित प्रफोरमा भरकर संबंधित एस.डी.एम. कार्यालय में दावा पेश कर सकता है। उन्होंने बताया कि यह दावे 29 अगस्त सायं 5 बजे तक पेश किए जाएं। उन्होंने बताया कि निर्धारित प्रफार्में अपने इलाके के एस.डी.एम. कार्यालय या जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

जिलाधीश ने बताया कि इस संबंधी और जानकारी के लिए जिलाधीश कार्यालय के नंबर (01882-220301), एस.डी.एम. कार्यालय के नंबर (01882-220310), एस.डी.एम. दसूहा (01883-285022), एस.डी.एम. मुकेरियां (01883-244441) तथा गढ़शंकर एस.डी.एम. कार्यालय के नंबर (01884-282022) पर संपर्क किया जा सकता है। जिलाधीश ने बताया कि अगर अगर कोई प्रभावित व्यक्ति जिला होशियारपुर के साथ संबंधित है तो उसके द्वारा संबंधित एस.डी.एम. कार्यालय में 29 अगस्त सायं 5 बजे तक दावे पेश किए जा सकते हैं।

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