दुबई (द स्टैलर न्यूज़)। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अब शादी, तलाक और संतान की मिल-जुलकर देखभाल का अधिकार होगा। रविवार को लागू नए कानून से वहां रह रहे गैर मुस्लिमों को ये सारे अधिकार मिले हैं। यूएई मुस्लिम राष्ट्र है और वहां पर इस्लामी कानून लागू हैं।
यूएई के अंतर्गत आने वाले सभी सात अमीरात में भारतीयों की खासी आबादी रहती है। इसलिए इस नए कानून से बड़ी संख्या में भारतीय भी लाभान्वित होंगे। यह जानकारी यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी डब्ल्यूएएम ने दी है। अभी तक देश में इस्लामी शरिया नियमों के तहत ही शादी और तलाक होते थे। मुस्लिमों के लिए शरिया नियम अभी भी लागू हैं लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए नया कानून बना है।