गांव फुगलाणा में सोसायटी ने वोट डालने के कानूनी अधिकार के बारे में लोगों को किया जागरूक

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। गांव फुलगाणा होशियारपुर में श्रीमती सरस्वती देवी मैमोरियल एजुकेशनल एंड वैल्फेयर सोसायटी की तरफ से भारत सरकार की स्कीम नई-रौशनी (अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के तहत हैंडहोल्डिंग की बैठक की गई। जिसमें निपुण शर्मा ने महिलायों को वोट डालने के क़ानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी ढ्ढ उन्होंने कहा कि वोट डालना सभी 18 साल या उससे बड़ी उम्र वालो का मोलिक अधिकार है चाहे वो किसी भी धर्म जात या लिग का भारतीय नागरिक हो। उन्होंने कहा कि प्रतेक नागरिक को वोट डाल कर सरकार बनाने ने सहयोग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है ।

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वोटिंग के दिन वोट डालना कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर कोई अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता तो इसके लिए कानूनन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। वहीं कानूनी जानकार यह भी बताते हैं कि अगर कोई संस्थान कर्मचारी को वोट देने के लिए छुट्टी देता है तो वहां कर्मचारियों को वोट डालना जिम्मेदारी बनती है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सरकार ने पहले से ही मतदान के दिन सरकारी छुट्टी घोषित की है। इस मोके पर सरपंच बक्शो देवी, गुरबचन कौर, नीटू, नीशा, अनीता, सतनाम कौर, कमलेश, राज रानी आदि उपस्थित थे।

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