जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 27 जनवरी तक जिले में ड्रोन के प्रयोग पर लगाई गई पाबंदी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात की ओर से फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 27 जनवरी तक जिले में ड्रोन के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। जारी आदेश में उन्होंने बताया कि जिले में 26 जनवरी को अलग-अलग स्थानों पर गणतंत्र दिवस मनाया जाना है।

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उन्होंने बताया कि उनके ध्यान में आया है कि आजकल शादियों व आम समागमों में वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।

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