मुंह ढककर वाहन चलाने पर पाबंदी : जिलाधीश

होशियारपुर,(द स्टैलर न्यूज़): होशियारपुर जिले में अब कोई भी पुरुष मुंह ढककर दोपहिया वाहन नहीं चला सकेगा, जिस पर जिला मैजिस्ट्र्रेट ने मुंह ढककर वाहन चलाने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई इन निर्देशों की उल्लंघना करके दोपहिया वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से यह पाबंदी लूट-खसूट की वारदातों पर नकेल डालने के लिए लगाई गई है। जिलाधीश विपुल उज्जवल ने बताया कि एस.एस.पी. होशियारपुर द्वारा ध्यान में लाया गया है कि पिछले समय दौरान लुट-खसूट की काफी वारदाते हुई है और जब इन वारदातों संबंधी सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज चैक की जाती है तो वारदातों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों के मुंह ढंका होने कारण सनाख्त नहीं होती।

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श्री उज्जवल ने बताया कि आरोपियों की शनाख्त यकीनी बनाने के लिए पुरुषों द्वारा मुंह ढककर दोपहिया वाहनों पर पाबंदी लगाना जरुरी बन गया था ताकि आम जनता की जान व माल की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। यह निर्देश 5 नवंबर 2017 तक लागू रहेगा।

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