जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 से बचाव संबंधी पाबंदियों को 25 मार्च तक बढ़ाया

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने पंजाब सरकार के निर्देशानुसार 1973 की धारा 144 सी.आर.पी.सी व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंतर्गत कोविड-19 संबंधी लगाई गई पाबंदियों को आज से 25 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। जारी आदेशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों व कार्य स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने व 6 फुट की दूरी रखने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल, कालेज(मैडिकल व नर्सिंग कालेज सहित), पालीटेक्नीक, आई.टी.आईज, लाईब्रेरी, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने की आज्ञा है लेकिन आनलाइन क्लास का भी विकल्प  बना रहेगा।

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उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में सभी के लिए संस्थान में मास्क, सामाजिक दूरी व नियमित स्वच्छता के नियमों सहित कोविड-19 के नियमों का  सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को कहा कि वे 15 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के दौरान कम से कम टीकाकरण की पहली डोज लेने की सलाह दें। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने बताया कि सरकारी या प्राइवेट संस्थानों पर कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसने मास्क पहना होगा। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सैक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने समूह एस.डी.एम्ज व डी.एस.पीज को जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।

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