जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए अलग-अलग पाबंदियों के 6 आदेश

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़) : जिला मैजिस्ट्रेट-कम-जिलाधीश विपुल उज्जवल द्वारा विभिन्न पाबंदियों के 6 निर्देश जारी किए है। जारी किए पहले निर्देश में जिले की हद में मिल्ट्री वर्दी और ओलाईव हरे रंग (मिल्ट्री रंग) की जीप, मोटरसाइकिल, मोटर गाडिया का प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह निर्देश मिल्ट्री अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा जिला होशियारपुर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति या पंचायत या नगर कौंसिल या नगर पंचायत संबंधित उपमंडल मैजिस्ट्रेट की लिखती पूर्व प्रवानगी के बिना कोई छप्पड़ नहीं भरेगा। जारी किए निर्देश में जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखकर जारी की गई है कि जिला होशियारपुर के ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में आम लोगों/पंचायतों द्वारा जनतक छपड़ मिट्टी से भरने का कार्य किया जा रहा है।

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जिससे लोग दुघर्टनाओं का शिकार हो सकते है। इस लिए पानी के बहाव को लेकर गांवों में झगड़ा होने का खतरा बना रहता है। निर्देशों के अलावा जिला मैजिस्ट्रेट विपुल उज्जवल द्वारा जिले में गर्मियों को सांय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक और सर्दियों को शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक गऊ वंश की ढोहने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। यह निर्देशों जिन लोगों ने गऊवंश रखे हुए है उसको पशु पालन विभाग से रजिस्ट्रड करवाने के आदेश दिए है। जिलाधीश ने बताया कि जो पशु पालकों ने गऊवंश रखा हुआ है उसको रजिस्ट्रड करवाने के लिए एरिये के संबंधित पशु पालन अफसर के पास रजिस्ट्रेशन करवाई जाए।
अदले निर्देश में जिला होशियारपु की हद में बड़ी-छोटी नहरों, चोअ के बांध और दरिया ब्यास के किनारे बने धुंसी बांध में किसी भी व्यक्ति द्वारा पशुओं को पानी पिलाने या नहाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले की हद में आम लोगों द्वारा आरमड फोर्सिस, पंजाब पुलिस और बी.एस.एफ. की वर्दी का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई है।
जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जिले के पोलट्री/रिहायशी शैलरों/भ_ों और अन्य समाल स्केल इंडस्ट्रीज के मालिकों के साथ-साथ नौकर रखने वाले के नाम निर्देश जारी किए है वह अपने अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का नाम, पूरा पता, तीन फोटों, अपने घरों में रजिस्टर लगाकर रखने के अलावा उनके सभी रिश्तेदारों का पता भी लिखकर रखे। जारी किए निर्देश में कहा गया कि नौकर के फिंगर प्रिंट मालिक अपने रजिस्टर में लगाकर रखे और पूरा रिकार्ड इलाके के थाने या पुलिस चौंकी में भी तुरंत दर्ज करवाए। उपरोक्त 6 आदेश 6 नवंबर 2017 तक लागू रहेंगे।

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