Wednesday, October 28, 2026
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अपराजिता जोशी ने केंद्रीय जेल के हवालातियों व कैदियों को प्ली बारगेनिंग के बारे में किया जागरुक

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरजोत भट्टी के निर्देशों पर सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की ओर से केंद्रीय जेल में प्ली बारगेनिंग 265-ए से लेकर 265-एल सी.आर.पी.सी संबंधी जागरुकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस जागरुकता प्रोग्राम के दौरान सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जेल में बंद हवालातियों को प्ली बारगेनिंग 265-ए से लेकर 265-एल सी.आर.पी.सी संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि जेल के अंदर बंद हवालातियों की ओर से किया गया अपरधान कबूल कर लिया जाता है तो उनकी सजा भी कम की जा सकती है या फिर हवालाती को प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है।

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सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि इसके अलावा माननीय जज साहिब की ओर से आर्डर किया जा सकता है कि इसकी ओर से वादी को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि 7 वर्ष से अधिक सजा वाले, महिला विरोधी अपराध, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे विरोधी अपराध,  हत्या के मामले इस कैटागिरी में नहीं आते, इसके साथ ही हवालातियों को कंपाउंडेबल अफेंस के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि हवालाती वादी के साथ समझौता कर रिहा हो सकते हैं व प्ली बारगेनिंग जो कि 265-ए से 265-एल में हवालाती की सजा कम की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने कैदियों व हवालातियों की समस्याएं भी सुनी।
इस मौके पर पैनल एडवोकेट्स, केंद्रीय जेल के पुलिस अधिकारी व 100 के करीब हवालाती व कैदी भी इस जागरुकता कार्यक्रम में शामिल हुए।

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