जिला मजिस्ट्रेट की ओर से सरकारी जंगल महिताबपुर में गैर कानूनी ढंग से घुसने पर लगाई गई पूर्ण पाबंदी

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर ने फौजदारी संहिता 1973(1974 एक एक्ट नंबर 2)  की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकारी जंगल महिताबपुर में गैर कानूनी ढंग से घुसने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 20 नवंबर तक लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में बताया कि वन मंडल अधिकारी दसूहा की ओर से पत्र के माध्यम से उनके ध्यान में लाया गया  है कि महिताबपुर सरकारी जंगल का कुल क्षेत्र 340 एकड़(136 हैक्टर) है व वर्ष 2017-18 व 2018-19 के दौरान 290 एकड़(116 हैक्टर) क्षेत्र अवैध कब्जकारों से छुड़ाने के बाद पौधारोपण किया गया था।

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समय-समय पर शरारती तत्वों की ओर से महिताबपुर सरकारी जंगल में गैर कानूनी ढंग से घुस कर जंगल का नुकसान किया जा रहा है व अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस लिए जरुरी है कि सरकारी जंगल महिताबपुर में शरारती तत्वों को गैर कानूनी ढंग से जंगल में घुस कर जंगल का नुकसान करने से रोका जाए।

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