जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों की वोटर सूचियों का अंतिम प्रकाशन मुकम्मल

होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़): डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के मुताबिक 01 जनवरी 2023 की योग्यता तिथि के आधार पर वोटर सूचियों के संशोधन के बाद जिले के सभी विधान सभा क्षेत्रों की वोटर सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। वे आज अपने कार्यालय में अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वोटर सूचियों के संशोधन के बाद किया गया अंतिम प्रकाशन वाली वोटर सूचियां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि वोटर सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद जिले में अब 1241081 वोटर हैं।  

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डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव रजिस्ट्रेशन के लिए 1960 में किए गए संशोधन के अनुसार वोटर सूचियों के विशेष संशोधन के दौरान योग्यता तिथि 1-1-2023 के साथ-साथ अब कोई भी योग्य नागरिक, जो कि वर्ष 2023 में आने वाली योग्यता तिथियों 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 या 1 अक्टूबर 2023 में से किसी में भी 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला है, सूचना की तिथि से पहले ही फार्म नंबर 6 के माध्यम से से वोटर सूचियों में अपना नाम शामिल करने के लिए दावे कर सकता है। उन्होंने बताया कि वोटर सूचियों में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6, वोटर सूची में शामिल नाम व एतराज करने या वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7, वोटर सूची में पहले से दर्ज किसी किस्म की दुरुस्ती करवाने, पते में दुरुस्ती, डुप्लीकेट वोटर कार्ड फार्म नंबर 8 संबंधित बी.एल.ओज, सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यालय, चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी के कार्यालय या वोटर हैल्पलाइन एप या एन.वी.एस.पी पोर्टल के माध्यम से आनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।

जिला चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपील करते हुए कहा कि वे भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित योग्यता तिथि के आधार पर वोटर सूचियों के लगातार संशोधन संबंधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से विधान सभा स्तर पर ही नौजवानों की वोट बनाने के लिए बी.एल.ओज को सहयोग दें। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों यह भी अपील की कि वे पोलिंग बूथ लैवल अधिकारियों की सहायता के लिए बूथ लैवल एजेंटों की नियुक्ति करें। उन्होंने बताया कि वोटों से संबंधित किसी भी किस्म की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले से रजिस्ट्रड वोटर ‘वोटर हैल्पलाइन एप’ एन.वी.एस.पी. व फार्म नंबर 6-बी के माध्यम से अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की जानकारी भर कर रजिस्टर्ड किया जा सकता है।

इसके अलावा संबंधित बी.एल.ओज के माध्यम से वोटरों की ओर से अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपील करते हुए कहा कि अपने वर्करों के माध्यम से आम जनता में वोटर कार्ड को आधार कार्ड से से जोडऩे के अभियान का अधिक से अधिक प्रचार करें। इस मौके पर तहसीलदार चुनाव हरमिंदर सिंह, कानूनगो दीपक कुमार के अलावा आम आदमी पार्टी से जसपाल सिंह, अमीश बोमर व हरप्रीत सिंह,  सी.पी.आई से कामरेड अमरजीत सिंह सग्गल, सी.पी.आई(एम) से मालविंदर सिंह, गुरमेश सिंह, कांग्रेस से नवप्रीत रेहल भी मौजूद थे।

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