जिला एवं सत्र न्यायधीश ने की जिला लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरपर्सन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल ने आज जिला लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल व एस.एस.पी सरताज सिंह चाहल भी विशेष तौर पर मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने इस दौरान नालसा से संबंधित योजनाओं को सुचारु  ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही नि:शुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।
जिला एवं सत्र न्यायधीश ने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे कि सडक़ दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को जारी होने वाला डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि कंपनसेशन टू विक्टिम के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सके। इसके अलावा उन्होंने एस.एस.पी को पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज होने वाले मामलों की एफ.आई.आर अथारिटी को भेजने के निर्देश दिए ताकि पीडि़त को एक्ट के अंतर्गत मुआवजा दिलवाया जा सके। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को कहा कि 11 फरवरी को इस वर्ष की लगने वाली पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में रेवेन्यू बैंचेज भी बनेंगे, इस लिए संबंधित विभागों को अधिक से अधिक केस के अलावा बिजली, जल सप्लाई, नगर निगम व नगर परिषद, बैंक आदि अधिक से अधिक प्री लिटिगेटिव केस लाने की हिदायत दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हर तरह के दीवानी, लेबर, ट्रैफिक चालान व कम गंभीर फौजदारी केसों को आपसी व सहमति से निपटाने के लिए सुना जाएगा। उन्होंने जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे 11 फरवरी को लगने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं। इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिकरी की मान्यता प्राप्त होती है।
 दिलबाग सिंह जौहल ने बताया कि लीगल लिटरेसी एट द डोर स्टैप चानण मुनारे अभियान के अंतर्गत प्रदेश कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से होशियारपुर जिले के गांव हरिपुर को 100 प्रतिशत लीगल लिटरेसी के लिए चुना गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत पूरे गांव में लोगों से कानूनी जागरुकता संबंधी सर्वे किया गया है और लोगों की शिकायतें नोट की गई है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से इस गांव में लीगल सर्विसेज कैंप लगाया जाएगा। इस लिए कैंप वाले दिन लोगों की शिकायतों के मौके पर निपटारे के लिए अलग-अलग विभाग भी मौजूद रहें। इस दौरान सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से अक्टूबर से दिसंबर तक 152 लोगों को लीगल एड, 62 लोगों को लीगल एडवाइज दी गई। इसके अलावा अथारिटी की ओर से 1633 सैमीनार, मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटर में 18 मामलों को हल व केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट के माध्यम से 16 केस ऑन द स्पॉट डिसाइड किए गए।
बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जतिंदर पाल सिंह खुरमी, सी.जे.एम. पुष्पा रानी, सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन आर.पी. धीर, जिला लोक संपर्क अधिकारी हरदेव सिंह आसी, जिला अटार्नी  दविंदर कुमार,  आज्ञापाल सिंह साहनी, दर्शन कौशल, किरणप्रीत कौर धामी भी मौजूद थे।

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here