जिला मजिस्ट्रेट ने भारत जोड़ो यात्रा के रुट व ठहराव वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरा चलाने व उड़ाने पर लगाई पाबंदी

होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़): जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 16, 17 व 18 जनवरी 2023 को सांसद व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा संबंधी दर्शाए गए रुट व रात को ठहरने वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरा चलाने, उड़ाने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि सांसद व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 16, 17 व 18 जनवरी 2023 को जिले की सीमा चोलांग थाना टांडा से जिला की सीमा मानसर थाना मुकेरियां से होते हुए पठानकोट को जाएगी। इस लिए उनके रुट व रात को ठहरने वाले स्थानों पर ड्रोन कैमरा चलाने, उड़ाने पर पाबंदी रहेगी।

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