होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में सार्वजनिक एकत्रीकरण, धार्मिक स्थानों, विवाह-पार्टियों या अन्य समागमों में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही हथियारों का सार्वजनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन, हथियार व हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले गीतों पर भी पाबंदी रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में अमन व कानून की स्थिति कायम रखने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं और यह आदेश 23 फरवरी तक लागू रहेंगे।