सरकार को सवा दो करोड़ का वित्तीय नुकसान पहुँचाने के आरोप में कॉलोनाईजर प्रवीन कुमार गिरफ़्तार

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने कॉलोनाईजर प्रवीन कुमार की तरफ से खरड़ में नगर कौंसिल के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभुगत के द्वारा अम्बिका ग्रीन नाम की अनाधिकृत कॉलोनी काटकर सरकार को अंदाज़न 2,22,51,105 रुपए न अदा करने के कारण बड़ा वित्तीय नुकसान पहुँचाने और कॉलोनी के नक्शे सम्बन्धी रिकार्ड को कौंसिल के दफ़्तर में से खुर्द-बुर्द करने के आरोप अधीन गिरफ़्तार कर लिया है। विजीलैंस की तरफ से आज उक्त मुलजिम को मोहाली की समर्थ अदालत में पेश किया गया जिसकी तरफ से और तफ्तीश के लिए पाँच दिनों का पुलिस रिमांड दे दिया गया है।

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इस संबंधी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्बन्धी मुकदमा नंबर 10 तारीख़ 21-02-2023 को आइपीसी की धारा 420, 409, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1) (ए), 13(2) के अंतर्गत विजीलैस ब्यूरो के उड़न दस्ता, पंजाब, मोहाली थाना में दर्ज किया गया है। इस मामले संबंधी आगे कार्यवाही जारी है।

उन्होंने बताया कि यह मुकदमा एक विजीलैंस जांच की पड़ताल के उपरांत दर्ज किया गया है जिसमें पाया गया कि गाँव भागूमाजरा के गाँव वासियों की तरफ से शहीद काँशी राम मेमोरियल कालेज भागूमाजरा को करीब 20 एकड़ ज़मीन साल 1972-73 में दान के तौर पर दी गई थी और कालेज की तरफ से उस समय के एम.एल.ए. खरड़ शमशेर सिंह जोश के नेतृत्व अधीन एक 11 सदस्यीय सोसायटी गठित करके तारीख़ 14.08.1978 को नेशनल ऐजूकेशन ट्रस्ट बनाया गया जिसकी तरफ से गाँव खानपुर में करीब 17 एकड़ ज़मीन खरीदी गई थी।

प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद तारीख़ 07-02-2018 को शहीद काँशी राम कॉलेज के एजुकेशन ट्रस्ट खरड़ की तरफ से प्रवीन कुमार को गाँव खानपुर वाले रकबा 6 एकड़ 1 बीघा ज़मीन अलग- अलग वसीकों के द्वारा कुल 06,52,81,771 रुपए में बेच दी गई। इसके उपरांत प्रवीन कुमार की तरफ से इस ज़मीन पर अपनी फर्म के द्वारा अम्बिका ग्रीन नाम की कॉलोनी काटकर नगर कौंसिल खरड़ से उक्त कॉलोनी का नक्शा पास करवाने के लिए बनती सरकारी फीस करीब 2,02,51,105 रुपए में से सिर्फ़ 6,58,213 रुपए ही जमा करवाये गये और कॉलोनी का नक्शा पास करवाए बिना ही अलग-अलग व्यक्तियों को प्लाट बेचने शुरू कर दिए।

उन्होंने बताया कि दोषी प्रवीन कुमार की तरफ से इस कॉलोनी के अंदर बेचे गए प्लाटों में से करीब 30 प्लाटों के नक्शे नगर कौंसिल खरड़ के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा पास करवा लिए गए और नगर कौंसिल के अधिकारियों/कर्मचारियों की तरफ से उक्त कॉलोनी में अलग-अलग खपतकारों के पास किये गए नक्शों सम्बन्धी मिलीभुगत के साथ एन. ओ. सी. जारी कर दी गई जिनके आधार पर पी. एस. पी. सी. एल. सब डिवीज़न सिटी-2 खरड़ की तरफ से पक्के तौर पर बिजली मीटर भी लगा दिए गए जबकि प्रवीन कुमार की उक्त कॉलोनी अभी तक भी पास नहीं हुई है।

पड़ताल के दौरान पता लगा कि उस समय के कार्य साधक अफ़सर नगर कौंसिल खरड़ राजेश कुमार शर्मा की तरफ से प्रवीन कुमार को तारीख़ 22-11-2021 के द्वारा सरकारी रकम भरने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था परन्तु फिर भी उसकी तरफ से कोई भी रकम जमा नहीं करवाई गई है। ऐसा होने के कारण नगर कौंसिल खरड़ की तरफ से कॉलोनी के पास होने तक निर्माणकारों को प्लाटों पर निर्माण करने से रोकना बनता था, जोकि नगर कौंसिल के अधिकारियों/ कर्मचारियों की तरफ से अपनी ड्यूटी सही ढंग से न करने के कारण सरकार को बड़े स्तर पर वित्तीय नुकसान पहुँचाया गया।

उन्होंने बताया कि उक्त दोषी प्रवीन कुमार की तरफ से अपनी अम्बिका ग्रीन नाम की कॉलोनी सम्बन्धी मुकम्मल फाइल अभी तक भी सबंधित विभाग के पास जमा नहीं करवाई गई है।

इस विजीलैंस जांच से यह निष्कर्ष निकला कि प्रवीन कुमार पुत्र अमर सिंह की तरफ से बिना पास करवाये अनाधिकृत कॉलोनी काटकर वहां अलग-अलग प्लाटों को आगे बेचने से सरकार को करीब 2,22,51,105 रुपए सहित उक्त रकम का ब्याज न भरने के कारण सरकार को बड़ा वित्तीय नुकसान पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि यह भी पता लगा है कि नगर कौंसिल खरड़ के अधिकारियों/कर्मचारियों की तरफ से प्रवीन कुमार के साथ मिलीभुगत करके नगर कौंसिल के दफ़्तर से कुछ ही दूरी पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनी के नक्शे साल 2020 से अब तक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पास कर दिए गए और इस अनाधिकृत कॉलोनी में निर्माणकर्ता को निर्माण करने से नहीं रोका। उक्त प्रवक्ता ने बताया कि इसके इलावा प्रवीन कुमार के साथ मिलीभुगत करके उक्त कॉलोनी के पास किये गए नक्शे सम्बन्धी रिकार्ड को दफ़्तर में से खुर्द-बुर्द कर दिया गया।

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