होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर कोमल मित्तल ने मुख्य मंत्री, पंजाब भगवंत मान की आमद के मद्देनजर फौजदारी संहिता संघ 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 5 मई को गुरुद्वारा किला महाराजा जस्सा सिंह रामगढिय़ा, गांव सिंहपुर, थाना हाजीपुर में कार्यक्रम वाले स्थान व आस-पास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने गांव सिंहपुर में कार्यक्रम व उसके आस-पास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर लगाई पाबंदी
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