आबकारी विभाग ने शराब के बारों में होने वाली ग़ैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ‘नाइट स्वीप’ ऑपरेशन चलाया: चीमा

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ बताया कि आबकारी विभाग द्वारा बीती रात (शनिवार) को राज्य भर में शराब के बारों की चैकिंग और निगरानी के लिए ”नाइट स्वीप” नाम से व्यापक ऑपरेशन चलाया। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के दौरान टीमों द्वारा रात के समय मोहाली, जालंधर और अमृतसर क्षेत्र के बार, पब और रेस्टोरेंटों द्वारा विभिन्न कानूनों की पालना सम्बन्धी जाँच भी की और उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मौके पर ही कानून की धाराओं के अनुसार कार्रवाई की गई।  
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि बार, पब और रेस्टोरेंटों में ‘हुक्का’ पीने और अन्य ग़ैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए यह विशेष ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने बताया कि वित्त कमिश्नर कराधान विकास प्रताप और आबकारी कमिश्नर वरुण रूजम की निगरानी अधीन बीती रात को 13 से अधिक टीमों द्वारा चैकिंग की गई।

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इस मुहिम सम्बन्धी जानकारी देते हुए आबकारी और कराधान मंत्री ने बताया कि एस.ए.एस. नगर (मोहाली) जिले के नयागाँव क्षेत्र में, ‘आई लव हॉट शॉट’ नाम के एक रैस्टोरैंट द्वारा अपने ग्राहकों को केवल चंडीगढ़ क्षेत्र में बेची जा सकने वाली बीयर के साथ ‘हुक्का’ पीने को दिया जा रहा था, जिससे वह कानून की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन कर रहे थे। रैस्टोरैंट की तलाशी के दौरान 20 हुक्के, बीयर की 07 बोतलें, तम्बाकू के अलग-अलग फ्लेवर और चारकोल ज़ब्त किया गया।

इस मामले में रैस्टोरैंट के मालिकों के विरुद्ध पंजाब एक्साईज़ एक्ट 1914, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, पोआईजऩ एक्ट 1919 और भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत थाना नयागाँव, मोहाली में एफ.आई.आर. नम्बर 40 तारीख़ 28.05.2023 दर्ज की गई। इसके अलावा, बैस्टेक मॉल, सैक्टर-66, मोहाली में ‘बुर्ज’ (डब्ल्यू व्हाइट हॉस्पिटैलिटी),’स्कल’ ( फ्रैंड्ज़ हॉस्पिटैलिटी) और ‘मास्क लौंज एंड बार्स’ नाम के तीन बार निर्धारित समय के बाद भी खुले पाए गए। नतीजे के तौर पर इन बारों के विरुद्ध पंजाब आबकारी एक्ट 1914 और पंजाब लीकर लाइसेंस रूल्ज़ 1956 की सम्बन्धित धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई।  
अधिक विवरण देते हुए उन्होंने बताया कि अमृतसर में ‘पैडलर्ज बार’ नाम का बार निर्धारित समय के बाद भी खुला था और 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को भी शराब परोस रहा था। बार की तलाशी के दौरान 17 बोतलें बिना ड्यूटी वाली शराब और समय-सीमा पूरी कर चुकीं बीयर की 05 बोतलें भी बरामद हुईं, जिनको मौके पर ही ज़ब्त कर लिया गया। उन्होंने आगे बताया कि इसी तरह, जालंधर में ‘पैडलर्ज’ नाम का बार निर्धारित समय-सीमा के बाद भी खुला था। बार की तलाशी के दौरान समय-सीमा पूरी कर चुकीं बीयर की 03 बोतलें भी बरामद हुईं, जिनको मौके पर ही ज़ब्त कर लिया गया। इन उल्लंघनाओं को देखते हुए बार के खि़लाफ़ कानून की सम्बन्धित धाराओं के अंतर्गत सख़्त कार्रवाई आरंभ कर दी गई।  
आबकारी और कराधान मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान अतिरिक्त कमिश्नर (आबकारी) नरेश दूबे और ए.आई.जी (आबकारी) गुरजोत सिंह कलेर समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने निजी तौर पर आबकारी टीमों का नेतृत्व किया। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया था। हरेक टीम में कम से कम एक महिला अधिकारी और एक स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी शामिल था।  
एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने ऑपरेशन ‘नाइट स्वीप’ के महत्व का जि़क्र करते हुए बताया कि आबकारी विभाग के इस ऑपरेशन का उद्देश्य हुक्का पीने के कारण सेहत पर पडऩे वाले बुरे प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बारों और रैस्टोरैंटों में हुक्का पीने पर रोक लगाना है, क्योंकि इन हुक्कों में निकोटीन (कैंसर पैदा करने वाले) जैसे हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ ही हुक्कों में तम्बाकू को जलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चारकोल से ऐसा धुआँ पैदा होता है जिसमें न केवल कार्बन मोनोऑक्साईड होती है, बल्कि अन्य कैंसर पैदा करने वाले रसायन और धातुएँ भी शामिल होती हैं, क्योंकि धुएँ को फि़ल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी वास्तव में इन ख़तरनाक रसायनों को रोकने के योग्य नहीं होता। इसके अलावा एक ही हुक्के को एक ही समय पर कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर पीने से छूत की अलग-अलग बीमारियाँ फैलने का ख़तरा भी बढ़ता है।  
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य की नौजवान पीढ़ी के सुनेहरी भविष्य सम्बन्धी वचनबद्धता को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने हर तरह की ग़ैर-कानूनी गतिविधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने आगे कहा कि आबकारी विभाग की हुक्का बारों और इस तरह की अन्य ग़ैर-कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध मुहिम को भविष्य में और तेज़ किया जाएगा। उन्होंने ऐसी ग़ैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों को सख़्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख़्शा नहीं जाएगा।

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