उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बनाऐ कानून की तर्ज पर कानून बनाऐ पंजाब सरकार: गैंद/भाटिया 

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): पंजाब सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा बनाऐ गौवध कानून की तर्ज पर कानून बनाऐ , उक्त विचार जिला पशु कल्याण कमेटी सदस्य एवं नई सोच बैलफेयर सोसाईटी के अध्यक्ष अशवनी गैंद एवं जिला भाजपा महामंत्री, पूर्व पाषर्द सुरेश भाटिया बिट्टु ने एक प्रैस नोट में कहे। उन्होने बताया कि उत्तर प्रदेश में गौवध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना, वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगाया जाता है और दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है जिस कारण उत्तर प्रदेश में गऊ हत्या पर ठल पड़ चुकी है और वहां के गऊ तस्कर पंजाब में मामुली धारायें होने की बजह से सक्रिय हो रहे हैं।

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उन्होने बताया कि जालन्धर शहर में एक बंद फैक्ट्री में यू.पी. से आये लोगों द्वारा गऊमांस का व्यपार करते पकड़े जाना इसी बात का संकेत है। 15 किवंटल के करीब गऊमांस की बरामदी होना इस बात का प्रमाण है कि इसके लिए कितनी गऊमाताओं की हत्या की गई होगी और उन हत्याओं के जिम्मेदार बुचरों को पकड़ कर धारा 302 के तहत पर्चा दर्ज करना चाहिए। उन्होने एस.एस.पी. होशियारपुर सरताज सिंह चाहल जी  से निवेदन किया कि जिला स्तर पर गऊधन के मसलों के लिए एक सीनियर अफसर को नोडल अफसर लगायें।

इस बाबत मांग पत्र भी दिया जा चुका हैं सदस्यों ने मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत मान जी से अपील की है कि पंजाब में योगी सरकार की तरह के कानून लागु करवाकर इन बुचरों को पंजाब से भगायें और इन के ठिकानों पर योगी सरकार की तरह बुलडोज़र चलायें ताकि सभी धर्मों में पूज्जनीय गऊमाता को इंसाफ मिल सके अन्यथा गऊ भक्तों द्वारा अपने स्तर पर इनके खिलाफ कारवाई करने के लिए मज़बूर होना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। मौके पर मौजूद  रजेश शर्मा, अमन सेठी, नीरज गैंद, इन्द्रजीत सिंह, रकेश कुमार, मनिक कपूर, अशोक कुमार, रमन कुमार आदि। 

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