प्रापर्टी टैक्स न देने वालों की प्रापर्टी सील करने के आदेश जारी:निगम कमिशनर

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होशियारपुर। पंजाब नगर निगम एक्ट 1976 की धारा 138 (सी) अधीन प्रापर्टी सील करने संबंधी 5 प्रापर्टी मालिकों की प्रापर्टी सील करने संबंधी नगर निगम के सुपरिटैंडेंट स्वामी सिंह की अगुवाई में टीम को भेजा गया है। यह जानकारी निगम कमिशनर आनंद सागर शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि हरियाना रोड पर स्थित इलैक्ट्रानिक्स की दुकान मालिक द्वारा मौके पर ही बनता 26 हजार 610 रुपये जमा करवा दिए गए तथा बनता प्रापर्टी टैक्स 10 हजार रुपये दो दिन के भीतर जमा करवाने का भरोसा दिया। इसी प्रकार बाकी प्रापर्टी मालिकों ने भी दो दिन के भीतर टैक्स जमा करवाने का आश्वासन दिया है। कमिशनर ने शहर निवासियों को अपील की कि वह वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 की बनती प्रापर्टी टैक्स की राशि निगम कार्यालय में तुरंत जमा करवाएं। यह राशि जमा न करवाने पर प्रापर्टी मालिकों को 112 (ए) के तहत नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिसके तहत 7 दिन का समय दिया जाएगा। इस उपरांत 138 (सी) के नोटिस भेजे जाएंगे और सात दिन का और समय दिया जाएगा, अगर इस दौरान टैक्स जमा न करवाया गया तो प्रापर्टी सील करने संबंधी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2015-16 का प्रापर्टी टैक्स 30 नवंबर तक निगम कार्यालय में जमा करवाने पर 10 प्रतिशत रिबेट दी जाएगी। प्रापर्टी सील करने के लिए रवाना हुई टीम में स्वामी सिंह के अलावा इंस्पैक्टर गुरमेल सिंह, सुरजीत बहल, केहर सिंह, मुकल केसर, राजिंदर प्रसाद, सन्नी एवं लेखराज शामिल थे।

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