वाराणसी (द स्टैलर न्यूज़)। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी बंदूक लाइसेंस मामले में वाराणसी एमपी/एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मंगलवार को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी की ओर से राहत की गुहार भी लगाई गई लेकिन कोर्ट ने राहत न देतें हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी।
बता दें कि मुख्तार अंसारी पर 1987 में फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस हासिल करने का आरोप था। इसके लिए डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किये गये थे। इस मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन और डीएम की गवाही भी हुई थी। लेकिन इस मामले में आरोप पत्र 1997 में दाखिल किया गया था।