लडक़ी के अपहरण के मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन आरोपियों को सुनाई सजा

राजौरी (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: अनिल भारद्वाज। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजौरी की अदालत ने मंगलवार को तीन आरोपियों को एक लडक़ी के साथ दुव्र्यवहार, अपहरण के प्रयास और अपहरण के मामले में दोषी ठहराया। और तीनों आरोपियों को केंद्रीय जेल जम्मू भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजौरी कोर्ट शाहीन अहमद खान ने बताया कि करीब दस साल पहले 1 और 2 नवंबर की रात में हुई घटना के बाद नौशहरा पुलिस थाने में एक मामला 168/2010 दर्ज किया गया था। नौशहरा के चौकी हंडन गांव में, जहां कुछ आरोपियों ने एक स्थानीय परिवार के घर में रात के समय में उत्पीडऩ किया, एक लडक़ी को अगवा करने का प्रयास किया।

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घटना के समय परिवार के सदस्यों द्वारा उठाए गए बचाब कार्य और रोने के कारण, आरोपी अपहरण के अपने प्रयास में विफल रहे, जबकि 366, 354, 457, 511 आरपीसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच अधिकारी निरीक्षण द्वारा जांच की गई।  लोक अभियोजक (पब्लिक प्रोसिक्यूटर) ने आगे कहा कि 29 नवंबर, 2011 को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजौरी की अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई और कार्यवाही में कुल 12 अभियोजन पक्ष के गवाह शामिल हुए और सभी की कानूनी रूप से जांच कार्रवाई की गई ।

उन्होंने कहा कि मामले की कानूनी सुनवाई पूरी होने के बाद, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश राजौरी जाफर हुसैन बेग ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया, जिनमें अमित कुमार पुत्र अजीत कुमार, अजय कुमार पुत्र राज और राम लाल पुत्र संजीव कुमार निवासी नौशहरा के डनका गांव के हैं।  उन्होंने कहा कि सभी तीन आरोपियों को धारा 366 और 511 आरपीसी के तहत तीन साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है, धारा 457 आरपीसी के तहत दो साल की कैद और आठ हजार रुपये जुर्माना, धारा 354 के तहत एक साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना के तौर पर सजा दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी तीनों आरोपियों को राजौरी अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद केंद्रीय जेल जम्मू भेज दिया गया है।

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