शालीमार नगर वैल्फेयर सोसायटी की 35 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित

Stellar mike logo copy-नवनियुक्त प्रधान इंजी. मनीष गुप्ता ने सर्वसम्मति से की नियुक्ति, हर 6 माह में बुलाया जाएगा आम इजलास-
-कहा, पूर्व प्रधान को बैठक बुलाने का कोई हक नहीं और शालीमार नगर निवासियों को बाहरी लोग बताना निंदनीय-
होशियारपुर। शालीमार नगर वैल्फेयर सोसायटी की बैठक नवनियुक्त प्रधान इंजी. मनीष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 35 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें कैप्टन दर्शन सिंह व विजय ठाकुर को सीनियर उपाध्यक्ष, कशमीर सिंह डडवाल, विनोद शर्मा, जसवंत सिंह रियाड़ व गुरप्रीत सिंह गोपी को उपाध्यक्ष, सतपाल गोयल महासचिव, कुलदीप भारद्वाज को सचिव, नवजोत ठाकुर संयुक्त सचिव, तिलक राज शर्मा को वित्तीय सचिव, निखिल महाजन सहायक वित्तीय सचिव, एडवोकेट ब्रज मोहन वालिया को कानूनी सलाहकार, सरीन मेहता को सहायक कानूनी सलाहकार, राम कुमार, बलदेव सिंह, बलराम भारद्वाज, जे.एम. शारदा, सुखदेव सिंह, रविंदर वालिया, परमिंदर गुप्ता, अरविंदर सिंह बेदी व सतीश कौशल को सलाहकार, डा. विनोद शर्मा प्रैस सचिव, वरिंदर कुमार चौधरी सहायक प्रैस सचिव, बलदेव सिंह सैनी, रजनीश दत्ता, प्रो. उदेश घई, बैसाखी राम, ओम प्रकाश भारद्वाज, राजन प्रदीप, रविंदर दत्त शर्मा, प्रितपाल सिंह, हरमिंदरजीत सिंह सैनी, ओंकार सिंह व रमेश कुमारी कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि कार्यकारिणी की पहली बैठक 17 जनवरी को बलभद्र वाटिका में बाद दोपहर 3 बजे होगी और इस उपरांत हर दो माह बाद बलभद्र वाटिका में माह के पहले रविवार को बैठक की जानी तय की गई है। इस दौरान यह भी फैसला लिया गया कि सोसायटी के कार्यों की समीक्षा एवं विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए सोसायटी की आम इजलास हर 6 माह बुलाया जाएगा।
बैठक दौरान उपस्थित पदाधिकारियों व मोहल्ला निवासियों ने पूर्व प्रधान व उनके चंद समर्थकों के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने मोहल्ला निवासियों को बाहर के लोग बताया। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2015 की सोसायटी की बैठक में आम इजलास बुलाने का फैसला लिया गया था। उसी को मद्देनजर रखकर 27 दिसंबर को इजलास बुलाया गया था और उसमें सैकड़ों की संख्या में मोहल्ला निवासी मौजूद थे। उस दौरान शालीमार नगर के सूझवान निवासियों ने सर्वसम्मति से कार्यकारिणी भंग करने पर सहमति दी थी और नए प्रधान का चुनाव किया था। आम इजलास में बॉडी भंग होने उपरांत पूर्व प्रधान को बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है व न ही उन्हें नए प्रधान को हटाने का संवैधानिक हक है। बैठक दौरान नवनियुक्त कार्यकारिणी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पूर्व प्रधान शालीमार नगर के निवासियों को बदनाम करने से बाज न आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से भी परहेज नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोसायटी के संविधान पर नजर दौड़ाई जाए तो कार्यकारिणी तीन साल से अधिक काम नहीं कर सकती, मगर सोसायटी के गठन को आठ साल हो चुके हैं व इस दौरान न तो कार्यकारिणी बदली गई और न ही आम इजलास बुलाया गया। जिसके चलते शालीमार निवासी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे थे। इसके चलते पिछली बैठक में लिए गए फैसले अनुसार ही इजलास बुलाया गया था व उसमें जनता ने खुद प्रधान चुनने व कार्यकारिणी के गठन का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान से सोसायटी की आमदन व खर्च का भी हिसाब लिया जाएगा।

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