पंजाब पुलिस (संशोधन) आर्डीनैंस-2018 को एक्ट का रूप देने के लिए विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा

चंडीगढ़। पंजाब मंत्रीमंडल ने राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र दौरान पंजाब पुलिस (संशोधन) आर्डीनैंस 2018 को पेश करके इसको एक्ट में तबदील करने का फ़ैसला किया है। यह फ़ैसला आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग दौरान लिया गया।

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यह आर्डीनैंस राज्यपाल द्वारा 2 जनवरी को जारी किया गया था जिससे राज्य के पुलिस ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार के यत्नों के अंतर्गत रेंजों में डी.आई.जी की जगह पर आई.जी लगाऐ जा सकें। 2007 के एक्ट के सैक्शन (बी) की धारा नये एक्ट की व्यवस्थाएं अधीन बदल दी जायेगी जिसके तहत जिला पुलिस, हथियारबंद पुलिस, ख़ुफिय़ा, जांच और तकनीकी और सहायक सेवाओं के अधिकारी अलग काडर के बन जाएंगे। प्रत्येक काडर की वरिष्टता का राज्य स्तर पर रख रखाव किया जायेगा। एक काडर के मैंबर की दूसरे काडर में बदली की आज्ञा नहीं होगी परन्तु अधीनस्थ रैंकों के अधिकारी जो विशेष आपरेशन ग्रुपों में होंगे, वह विशेष आपरेशन ग्रुप में अपना निर्धारित कार्यकाल सफलतापूर्वक मुकम्मल कर लिए जाने के बाद जिला पुलिस में तबदील किये जा सकते हैं जिसका कि सरकार ने प्रगटावा किया है।

यदि अधीनस्थ रंैक का अधिकारी आपरेशन या प्रशिक्षण के दौरान पूरी तरहे या आंशिक तौर पर असमर्थ हो जाता है तो पुलिस के डायरैक्टर जनरल की तरफ से उसे जिला पुलिस में तबदील करने के लिए निर्धारित काल के समय में ढील दी जा सकती है। अधीनस्थ रैंक का अधिकारी जो अपने आप को जिला पुलिस में तबदील करवाने की इच्छा जाहिर करता है तो उसका तबादला होने की सूरत में उसकी वरिष्ठता उन अधिकारियों के नीचे होगी जो जिला पुलिस में उसी रंैक पर होंगे।

धारा 9 इस तरह बदली गई है कि प्रत्येक पुलिस रेंज का प्रमुख पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के रंैक का अधिकारी होगा जो ऐसी रेंज के पुलिस प्रशासन की निगरानी करेगा और पुलिस के डायरैक्टर जनरल को सीधे तौर पर या वहां तैनात सीनियर अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट करेगा।

इसके अलावा धारा 15 की उप धारा (1) में मद (1) और (2) इस अनुसार बदली जायेगी कि प्रस्थितियों मुताबिक पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल या पुलिस का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होगा। इसी तरह ही प्रिंसिपल एक्ट धारा 32 की उप धारा (3) में शब्द और निशान पुलिस जोन या जहां भी घटित होता है और जैसा केस है और उप धारा (4) को छोड़ दिया जाये।

धारा 32 की उप धारा (5) को इस तरह बदला गया है कि अधीनस्थ रैंकों के अधिकारियों का तबादला और तैनाती पुलिस रेंजों में होगी और ऐसा रेंज के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस द्वारा प्रस्थितियों मुताबिक किया जायेगा। यह तबादले रेंज के सभी जि़लोंं के पुलिस मुखियों पर आधारित कमेटी की सिफारशें पर किये जाएंगे।

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