Sunday, October 25, 2026
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रैगिंग गैर जमानती अपराध दोषी विद्यार्थियों को हो सकता है कारावास एवं जुर्माना: चंद्रशेखर 

हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट-रजनीश शर्मा। राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय हमीरपुर की एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक महाविद्यालय के सम्मेलन हॉल में आयोजित की गई। प्रधानाचार्य चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कमेटी के सदस्यों, विभिन्न विभागाध्यक्षों, अन्य फैकल्टी मैंबर्स, छात्र प्रतिनिधियों, अभिभावकों और हॉस्टल एवं पीजी संचालकों ने भाग लिया।  

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 इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है। इसमें रैगिंग को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। रैगिंग के दोषी विद्यार्थी को कारावास और जुर्माना हो सकता है तथा उसे संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को किसी भी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसी सभी गतिविधियां रैगिंग की श्रेणी में आती हैं।

 प्रधानाचार्य ने बताया कि बहुतकनीकी महाविद्यालय परिसर, हॉस्टलों एवं पीजी तथा इनके आस-पास के क्षेत्रों में रैगिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संस्थान में एंटी रैगिंग कमेटी के अलावा एंटी रैगिंग दस्तों का गठन भी किया गया है। संस्थान, हॉस्टल और इनके आस-पास के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित किए गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपनी-अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को रैगिंग रोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों के प्रति जागरुक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी या एंटी रैगिंग दस्ते के सदस्यों को दें।

 प्रधानाचार्य ने बताया कि इस वर्ष पहली अगस्त से आरंभ किए गए नए बैच में लगभग 250 विद्यार्थी दाखिल हुए हैं। इन नए विद्यार्थियों के लिए आयोजित एक सप्ताह के इंडक्शन कार्यक्रम में भी रैगिंग जैसी गतिविधियों के प्रति जागरुक किया गया है। उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग कमेटी, समस्त फैकल्टी और छात्र प्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों से ही संस्थान और इसके आस-पास के पूरे परिसर को रैगिंग मुक्त बनाया जा सकता है।

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