
चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को एक पुराने अपराधिक केस में बरी कर दिया गया है। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर लालपुरा के खिलाफ वर्ष 2013 में दर्ज प्राथमिकी और वर्ष 2025 में सुनाई गई सजा के आदेश रद्द कर दिए है। गौरतलब है कि खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा के खिलाफ 4 मार्च 2013 को थाना सिटी तरनतारन में मारपीट और एससी/एसटी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था।

इस मामले में निचली अदालत ने 10 सितंबर 2025 को उन्हें दोषी करार दिया था और 22 सितंबर को सजा सुनाई थी। हालांकि, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि 4 फरवरी 2026 को दोनों पक्षों में आपसी मतभेद भुलाकर समझौता कर लिया है। तरनतारन के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई कि समझौता पूरी तरह स्वैच्छिक था।











