होशियारपुर, 1 सितंबर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.के. करीर क अदालत ने एक नशा तस्कर को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना न देने की सूरत में एक साल की और सजा काटनी होगी। जानकारी अनुसार दसूहा पुलिस के ए.एस.आई. अश्विनी कुमार पुलिस पार्टी के साथ 18अप्रैल 2013 को प्राइवेट वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस पार्टी जब बोदला मोड पर पहुंचे तो हरमेश लाल पुत्र फैजल निवासी गांव रावल जिला होशियारपुर पैदल आ रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर उसे रोका, मगर वह पुलिस को देख कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया था। पुलिस ने उससे 240 ग्राम नशीला पाउडर बरामद करके उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषि को उक्त सजा के आदेश जारी किए हैं।
नशा तस्कर को 10 साल कैद, एक लाख जुर्माना के आदेश
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