होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सी.जे.एम. अमित मल्हन की अदालत ने मारपीट के एक मामले में आरोपी पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए दोनों को छह-छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि भना रोड पर स्थित एक धार्मिक स्थान में हुए मारपीट मामले में शिकायतकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की थी।
जिसमें उसने बताया था कि डा. प्रितपाल पनेसर और उसकी पत्नी निशा पनेसर ने उसके साथ मारपीट की थी। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत में सुनवाई दौरान दोनों को दोषी पाए जाने पर उन्हें उक्त सजा के आदेश जारी किए गए।