होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। एडिशनल डिस्ट्रिक व सैशन जज की कोर्ट ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियो को दोषी करार देते हुए उन्हें 20, 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दो दोषियों को 55, 55 हजार और एक दोषी को 80 हजार रूपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना न देने पर सभी दोषियो को दो-दो साल ओर सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि थाना माहिलपुर पुलिस की महिला ए.एस.आई. को दर्ज करवाये ब्यानों में नबालिगा ने बताया था कि वह माहिलपुर के स्कूल में 11वीं में पढ़ती है। पीडि़ता ने बताया था कि जनवरी 2016 को उसकी सहेली उसे अपने एक दोस्त के घर प्रोजेक्ट बनवाने के नाम पर हैल्प करवाने के लिए लेकर चली गई।
उस घर में पहले से ही अनिकेत उर्फ दीपू पुत्र रामेश कुमार निवासी वार्ड नंबर-8 माहिलपुर के अलावा जगदीप सिंह जग्गु पुत्र इकबाल सिंह और ईशु निवासी माहिलपुर भी मौजूद थे। इस दौरान उसकी सहेली उसे तीनों दोस्तों के पास छोड़ बाहर चली गई जिसके बाद उक्त तीनों युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और उसकी अपत्तीजनक तस्वीरें ले ली। जब उसने शोर मचाया तो उसकी सहेली भी कमरे में दोबारा आ गई लेकिन उसने उसकी कोई मदद नहीं की और जिसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त मामले एक वर्ष बीतने के बाद मई 2017 में उक्त आरोपियों ने पीडि़ता को दोबारा रोक कर उसे धमकियां दी व उसके साथ छेड़छाड़ की।
जिसके बाद पीडि़ता ने पूरी बात अपने पिता को बताई जिसके बाद पिता ने पुलिस को घटना संबंधी बताया। तो पुलिस ने सभी आरोपियों को काबू कर लिया था। वहीं मामले की चौथी आरोपी लडक़ी के खिलाफ केस चल रहा है। कोर्ट नेआज अनिकेत को 20 वर्ष की कैद व 80 हजार जुर्माने की सजा सुनाई जबकि बाकी दोनों आरोपियों को 20-20 साल कैद व 55-55 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।