होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने जिले में कोविड-19(कोरोना वायरस) फैलने से रोकने के लिए जिन व्यक्तियों को सावधानी के अंतर्गत होम क्वारंटाइन किया गया है, उनको घर में ही रहने के प्रति पाबंद करने के लिए धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश 20 मई सांय 5 बजे तक लागू रहेगा। इसके अंतंर्गत यह कानूनी उपाय किया गया है कि यदि जिले का कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस के मद्देनजर सावधानी के तौर पर होम क्वारंटाइन किया गया है, यदि वह घर में न रहकर आस-पास नजर आता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
– जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से इस संबंधी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) को नोडल अधिकारी मनोनित करते हुए इस संबंध में कोई भी उल्लंघन सामने आने पर तुरंत पुलिस के माध्यम से बनती कार्रवाई करने की हिदायत जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की सूचि सिविल सर्जन की ओर से नोडल अधिकारी को दी जाएगी व नोडल अधिकारी की ओर से वैबसाइट hoshiarpur.nic.in पर अपलोड की जाएगी।