कोरोना से जिले में नहीं हुई कोई मौत, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो झूठ: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश अपनीत रियता ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आ रही वीडियो झूठी हैं, क्योंकि जिले में कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहाकि कोरोना वायरस से हुई मौत संबंधी सामने आई वीडियो से दहशत का माहौल पैदा हो सकता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की ओर से फैलाई जा रही दहशत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि झूठी वीडियो के दोषी को तुरंत ट्रेस किया जाए व एफ.आई.आर. दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। अपनीत रियात ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को फेक काल करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे।

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जिलाधीश ने कहा, दहशत फैलाने वाले पर एफ.आई.आर. दर्ज कर किया जाएगा गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से तनदेही से ड्यूटी निभाई जा रही है, पर ऐसे फेक काल उनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19(कोरोना वायरस) फैलने से रोकने के लिए जिन व्यक्तियों को सावधानी के अंतर्गत होम क्वारंटाइन किया गया है, उनको घर में रहने के प्रति पाबंद करने के लिए धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। उनेंने सख्त हिदायत करते हुए कहा कि विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को होम क्वारंटाइन रखा जाए और यदि संबंधित व्यक्ति घर न होकर आस-पास नजर आया, तो उसके खिलाफ भारतीय दंडावली की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा किएस.एस.पी, ए.डी.एम, एस.डी.एम्ज, तहसीलदारों, बी.डी.पी.ओज, कमिश्नर नगर निगम, ई.ओज, को यह आदेश सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट तुरंत चैक किए जाएं,ताकि विदेश से आए व्यक्तियों के बारे में पता लग सके। उन्होंने हिदायत करते हुए कहा कि सरपंच, नंबरदार,वार्ड पार्षद, चौकीदार भी ऐसे यात्रियों के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन, चौकी को तुरंत सूचित करना यकीनी बनाएं।

होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई, 31 मार्च तक रहेगा बंद, सेवा केंद्र भी रहेंगे बंद

जिला मैजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर आम जनता की सुरक्षा के लिए 31 मार्च तक बंद के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक सेवा केंद्र बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान सभी जरुरी सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने बंद के दौरान जिला वासियों को घरों में रहने की अपील करते हुए कहा कि सिर्फ बहुत जरुरी होने पर ही घरों से बाहर निकला जाए। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों व सवारी ढोने वाले आटो बंद रहेंगे, पर अस्पताल वाले वाहन, ट्रक व किसी भी प्रकार का समान ढोने वाले छोटे टैंपो चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुकानों, व्यापाकि संस्थानों, फैक्ट्रियों, वर्कशाप, गोदामों आदि को भी बंद रखने की हिदायत की गई है।

विदेशों से आए व्यक्तियों का पता लगाने के लिए होटलों में चैकिंग के निर्देश

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इनके अलावा, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी, जिनमें किराने का सामान, पेय पदार्थ, ताजे फल और सब्जियां, पेयजल, चारा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाली सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, नामित पेट्रोल / डीजल / सीएनजी पंप / डिस्पेंसिंग यूनिट्स में पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति, राइस शेलर्स, दुग्ध संयंत्र, डेयरी इकाइयाँ, चारा बनाने वाली इकाइयाँ और मवेशी क्षेत्र, एलपीजी (घरेलू और व्यावसायिक) की आपूर्ति, दवाओं और मेडिकल स्टोरों से अन्य दवाइयों की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, मैडिकल और हैल्थ उपकरणों का निर्माण, दूरसंचार ऑपरेटरों और संचार सेवाएं सुनिश्वित करने हेतु उनके द्वारा नियुक्त एजेंसियों, बीमा कंपनियों, बैंकों और एटीएम, डाकघरों, गोदामों में प्राप्ति के लिए गेहूं और चावल की लोडिंग और अनलोडिंग और/या केंद्रीय पूल / डीसीपी / ओएमएसएस के लिए प्रेषण, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के लिए आवश्यक वस्तुओं / आवश्यक सेवा और स्टॉक लेखों का परिवहन, कंबानई मशीनों का संचालन, फसल कटाई का काम-काज, कृषि उपकरणों को बनाने वाली इकाइयां और कोई भी अन्य वस्तु जिसे जिला मैजिस्ट्रेट / जिला आयुक्त द्वारा आवश्यक माना जाता है, शामिल हैं।

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