अब सुबह 7 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे शराब के ठेके, जिला मैजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

Hand taking bottle of beer from shelf in alcohol and liquor store. Customer buying cider or supermarket staff filling and stocking shelves. Retail worker working. Woman choosing lager or pale ale

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने जिले के सभी देसी व अंग्रेजी शराब के ठेकों (जो कि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार योज्य पाए जाएं) को खोलने का समय बढ़ा कर सुबह 7 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक करने का आदेश जारी किए हैं।

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जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई हिदायतें जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क डालने, सैनेटाइजर का प्रयोग करना यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान पांच से ज्यादा लोगों के एकत्रीकरण की सूरत में ठेके को सील कर दिया जाएगा।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार हर ठेकेदार, ग्रुप को शराब की होम डिलीवरी करने के लिए दो व्यक्तियों की आज्ञा दी जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर सांय 8 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्तियों को जरुरी कफ्र्यू पास सहायक कर व आबकारी कमिश्नर, होशियारपुर की ओर से जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब का प्रति आर्डर दो लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और आबकारी विभाग इसे यकीनी बनाएगा।

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