गैरजरूरी वस्तुओं की सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी, शनिवार को 5 बजे होंगी बंद , इमरजैंसी को छोड़ अंतर जिला यातायात पर रोक

चंडीगढ़/होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़/12 जून 2020), रिपोर्ट: संदीप डोगरा। कोविड के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए जहाँ तक जरूरत पड़े, उतने कड़े फैसले लेने की अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुक्रवार को हफ्ते के अंतिम दिनों और छुट्टी वाले दिनों की पाबंदियों के विस्तृत दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार अंतर-जिला यातायात पर पाबंदी होगी सिर्फ ई-पास धारकों को आने-जाने की आज्ञा होगी। इसके अलावा सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानों और सेवाओं को हफ्ते के सभी दिन खोलने की आज्ञा होगी।

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मुख्यमंत्री ने गुरूवार को कोविड की तैयारियों सम्बन्धी रखी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी सरकार का ध्यान पंजाबियों की जान बचाने पर ही मुख्य तौर पर केंद्रित है, चाहे इसके लिए कितने भी कड़े कदम उठाने पड़ें। यह सब आने वाले दो महीनों तक इस महामारी के चरम के अनुमानों की रौशनी में कहा गया।

विवाह समागमों के लिए 50 व्यक्तियों को ई-पास के साथ आज्ञा दी जाएगी

राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 / अनलॉक 1.0 सम्बन्धी पहले जारी नोटिफिकेशन के अलावा आज नये विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए। अगले हुक्मों तक यह हिदायतें हफ्ते के अंतिम वाले दिनों और गजटिड छुट्टी वाले दिनों के लिए लागू रहेंगी।

नये दिशा-निर्देश:-

जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से सम्बन्धित दुकानें हफ्ते के सभी दिन शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी।

रैस्टोरैंट (सिर्फ घर लेजाने / होम डिलिवरी के लिए) और शराब की दुकानें सभी दिन शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी।

अन्य दुकानें चाहे अकेली हों या शॉपिंग मॉल में हों रविवार को बंद रहेंगी जबकि शनिवार को यह शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। जिला प्रशासन इस निर्धारित समय का सख्ती से पालन यकीनी बनाएगा।

रविवार को बंद के अलावा जिला प्रशासन यह भी फैसला ले सकता है कि सम्बन्धित मार्केट ऐसोसिएशनों के साथ बातचीत करके गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें हफ्ते में किसी और दिन भी बंद करने के हुक्म जारी करे खासकर जहाँ अधिक जोखिम वाला इलाका हो और मामलों की संख्या ज्यादा हो।

अंतर-जिला यातायात ई-पास के साथ हो सकेगी जो सिर्फ जरूरी कामों के लिए जारी होगा परन्तु मैडीकल ऐमरजैंसी के लिए आने-जाने के लिए ऐसे किसी पास की जरूरत नहीं होगी।

इसके अलावा विवाह समागमों के लिए ई-पास आवश्यक होगा और यह 50 विशेष व्यक्तियों को ही जारी होगा।

देश में खासकर दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के लोगों से अपील की है कि वह सामाजिक दूरी के एहतियातों और मास्क के प्रयोग को यकीनी बनाएं। स्थिति यह माँग करती है कि सारी पाबंदियों का सख्ती के साथ पालना किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति लगभग काबू में है और उनकी सरकार अन्य कोई जोखिम नहीं उठा सकती जिससे महामारी खतरनाक हद तक बढ़ जाये।

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