विदेश से आने वाले व्यक्तियों के लिए क्वारंटीन रहना अनिवार्य: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश अपनीत रियात ने बताया कि जो भी व्यक्ति विदेश से आता है उसके लिए सरकार की हिदायत के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए इंस्टीट्यूशनल क्वांरटीन सैंटर या सूचिबद्ध किए होटल में सात दिन के लिए क्वारंटीन होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले व्यक्ति की इन सात दिनों के भीतर कोविड-19 की जांच के लिए उसका सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैंपल नैगेटिव आने पर उस व्यक्ति को उसके घर भेज दिया जाएगा और पाजीटिव आने पर उसे स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के मुताबिक फिर क्वांरटीन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला वासियों की सुरक्षा यकीनी बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जहां नियमों के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी वहीं उसका पासपोर्ट भी इंपाउंड किया जा सकता है।
जिलाधीश ने बताया कि होशियारपुर में स्वामी सर्वानंदगिरी रिजनल सैंटर पंजाब यूनिवर्सिटी, मल्टी स्किल डेवलेपमेंट सैंटर जालंधर रोड के अलावा जिले के 13 होटल क्वांरटीन के लिए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मंजूर किए गए होटलों में शिराज रेजेंसी होशियारपुर, होटल अंबर रेसीडेंसी होशियारपुर, होटल बत्तरा कांटीनेंटल होशियारपुर, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, अमृतसरी चिकन कार्नर बार एंड रेस्टोरेंट, होटल पैलेस एंड फूड होशियारपुर, होटल रायल प्लाजा, विराट होटल माहिलपुर, निरवाना रिसोर्ट जेजों माहिलपुर, ओएसिस होटल एंड रेस्टोरेंट गढ़शंकर, होटल प्लेटिनम गढ़शंकर, होटल योकोहामा एंड रेस्टोरेंट गढ़शंकर, गज रिट्रिट गांव गढ़मानसोवाल गढ़शंकर है।

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जिलाधीश रियात ने गांवों के सरपंचों व आम जनता को भी अपील की कि वे भी अपने गांव व इलाकों में विदेश से आने वाले व्यक्ति संबंधी जानकारी देकर प्रशासन को सहयोग करें ताकि उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी करता है। इस लिए सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वे जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करे। उन्होंने लोगों को अपील करते हुए कहा कि वे कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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