पंजाब की जेलों के बाहरी फाटकों पर 3 अगस्त को प्रात: काल 8.30 से शाम 5 बजे तक राखीयां प्राप्त की जाएंगी: एडीजीपी जेल

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। कोविड-19 के चलते राखी के त्यौहार के अवसर पर जेलों में बंद कैदियों को राखीयां पहुंचाने के लिए पारिवारिक सदस्यों की सुविधा के लिए जेल विभाग की तरफ से विस्तार में दिशा निर्देश जारी किये गए हैं जिसके अंतर्गत 3 अगस्त को पंजाब की जेलों के बाहरी फाटकों पर राखीयां प्रात:काल 8.30 से शाम 5 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी। ए.डी.जी.पी. जेल प्रवीण कुमार सिन्हा ने सभी जेल सुपरिडैंटों को निर्देश दिए हैं कि राखी के त्योहार के अवसर पर 3 अगस्त को कोई फिजिकल मुलाकात की आज्ञा नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राखीयां हासिल करने के लिए बाहरी फाटकों पर पूरा प्रबंध किया जाये।

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उन्होंने कहा कि जो भी पैकेट राखी का गेट पर रखा जाये वह पूरी तरह बंद हो और सैनेटाईज करने के बाद ही जेल के अंदर भेजा जाए। ए.डी.जी.पी. ने कहा कि सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन करने के लिए गेट के बाहर आने वाले कैदियों के पारिवारिक सदस्यों के लिए तय दूरी पर गोल चक्कर बना दिए जाएँ। राखी के पैकेट पर सम्बन्धित कैदी के नाम की स्लिप लगाई गई हो और एक घंटे के अंदर उस कैदी को राखी पहुँच जानी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा अमले के साथ एक अधिकारी भी जेल के बाहरी गेट पर तैनात किया जाये जो राखी के पैकेट की चैकिंग और सैनेटाईज आदि का पूरा ध्यान रखे। कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए जेल कर्मी मास्क और दस्ताने पहन कर ही यह पैकेट हासिल करें।

ए.डी.जी.पी. जेल ने कहा कि राखी के साथ मिठाई की आज्ञा नहीं दी जायेगी और हर पैकेट के साथ सिर्फ मिश्री का छोटा पैकेट भेजा जा सकता है जिसका प्रबंध जेल विभाग की तरफ से बाहरी गेट पर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि खुली राखीयों के लिए विभाग की तरफ से जेल के बाहर छोटे पैकेटों का भी प्रबंध किया जायेगा।

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