चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। भारतीय चुनाव आयोग की हिदायतों के मुताबिक, 01.01.2020 को वोटर के तौर पर नाम दर्ज करवाने के लिए योग्य होने वाले योग्य वोटरों के नाम दर्ज करने के लिए कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा वोटर फोटो सूची में विशेष संशोधन करने सम्बन्धी प्रक्रिया का शड्यूल तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया से नागरिकों को अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने और वोटर सूची के विवरणों की तस्दीक करने का मौका मिलेगा। मौजूदा कोविड संकट के मद्देनजऱ टोल फ्री हेल्प लाईन नंबर 1950 वोटर सूचियों के विशेष संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वोटर सूचियों को दुरुस्त करने और सभी योग्य नागरिकों के नाम सूची में दर्ज किये जाने को यकीनी बनाने के उद्द्ेश्य से सभी राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में हर साल के आखिर में विशेष संशोधन किया जाता है। वह लोग जो अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सके और वोटर सूचियों में जिनके विवरणों में त्रुटियां हैं या किसी अन्य हलके में प्रवास कर चुके हैं, योग्यता की तारीख़ 01 जनवरी, 2021 से सूची की विशेष संशोधन का प्रयोग कर सकते हैं भाव जिनकी उम्र तारीख़ 01.01.2021 को या इससे पहले 18 साल की पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है। 31.08.2020 तक ऑनलाइन /ऑफलाईन प्राप्त किये फार्मों को वोटर सूची में शामिल किया जायेगा, जो 16.11.2020 को जारी की जायेगी। दावे और ऐतराज़ 16.11.2020 से 15.12.2020 तक प्राप्त किये जाएंगे। 21.11.2020, 22.11.2020, 05.12.2020 और 06.12.2020 को सभी पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।
इस सम्बन्धी विवरण देते हुये डा. एस. करुणा राजू, मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब ने कहा, ‘बूथ स्तर अधिकारी (बी.एल.ओज़) भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारियों के तौर पर काम करते हैं। वह अपने क्षेत्र की वोटर सूचियों के प्रबंधन के लिए जि़म्मेदार हैं क्योंकि वह भारतीय चुनाव आयोग की तरफ़ से तस्दीक के लिए एकमात्र ज़रिया हैं परन्तु कोविड -19 के चलते कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन हालातों पर काबू पाने के लिए हम प्रौद्यौगिकी का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने और इस प्रोग्राम को और मज़बूत और कारगर बनाने का फ़ैसला किया है। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी माधवी कटारिया ने कहा, ‘कोरोना वायरस के मौजूदा संकट के कारण हमारे नज़रिए और चुनाव अमले के कामकाज में बड़ा बदलाव आऐगा जिससे हमें प्रौद्यौगिकी के प्रयोग के साथ नये सिरे से सोचने और एकजुट होकर काम करने का सामथ्र्य मिलेगा। नागरिक अपने चुनाव विवरणों की टोल फ्री हेल्प लाईन नं. 1950, मोबाइल एप, (वोटर हेल्पलाइन), नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (nvsp.in) पर ऑनलाइन तस्दीक कर सकते हैं। इसके अलावा, वह कॉमन सर्विस सैंटरों (सीएससी) में जा सकते हैं या भरे गए फार्म की कॉपी बीएलओज़ के पास जमा करवा सकते हैं।
नागरिक अपने विवरणों को प्रमाणित कर सकते हैं और किसी अधिकारित दस्तावेज़ – आधार कार्ड, स्थायी खाता नंबर (पैन) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई पासबुक, सेवामुक्त कर्मचारियों का पैनशन दस्तावेज़ (फोटो समेत), केंद्र राज्य सरकार द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड, मनरेगा जोब कार्ड, श्रम और रोजग़ार मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, चुनाव अमले द्वारा जारी प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप या चुनाव आयोग के द्वारा प्रवानित अन्य दस्तावेज़ जमा करवा कर वोटरों के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अधिकारियों को वोटर सूचियों का संशोधन करने और समय -समय पर अपनी टीमों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियाँ को हर पोलिंग स्टेशन के लिए बूथ स्तर एजेंटों (बी.एल.ए.) की पहचान करने और नियुक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे जो बी.एल.ओज़ के साथ वोटर सूचियों में किये सुधारों और संशोधन की जांच करेगा।