चौपहिया वाहन मेंं अकेले व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं: जिलाधीश

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश अपनीत रियात ने उपमंडल मैजिस्ट्रेटों व डी.एस.पीज को हिदायत की है कि कंटेनमेंट व माइक्रो कंटेनमेंट जोनों को असरदार ढंग से सील करने को यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना वायरस के और फैलाव को रोका जा सके। जिलाधीश अपनीत रियात ने कहा कि इन क्षेत्रों को सील करने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में कोविड संबंधी हिदायतों का पूरी तरह से पालन अमल में लाया जाए जो कि कोरोना वायरस की कड़ी को तोडऩे में बेहद कारगर साबित होगा। उन्होंने लोगों को भी अपील की है कि इन जोनों में स्वास्थ्य सुरक्षा हिदायतों का पूर्ण तौर पर पालन करें जो कि जनहित में अनिवार्य है।

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पंजाब सरकार की ओर से बीते दिन जारी हिदायतों संबंधी डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अब गैर व्यापारिक चौपहिया वाहनों में यदि एक व्यक्ति जा रहा है तो उसको वाहन के अंदर मास्क पहनने की जरुररत नहीं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने की सूरत में 500 रुपए जुर्माना किया जाता है व यदि गैर व्यापारिक चौपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए वाहन के अंदर मास्क पहनने की बंदिश नहीं है। उन्होंने बताया कि वाहन में सवार व्यक्ति जब भी वाहन से बाहर आएगा उस समय मास्क पहना हुआ होना चाहिए नहीं तो तय जुर्माना वसूला जाएगा। इसी तरह जिलाधीश ने बताया कि घरों में एकांतवास किए कोविड के पाजीटिव मरीजों के घरों के बाहर अब स्टिकर नहीं चिपकाए जाएंगे, जिस संबंधी सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि यह कदम कोरोना वायरस को लेकर लोगों में दिमागी बोझ व भेदभाव को कम करेगा। कोरोना वायरस के पॉजीटिव मरीजों की निजी जानकारी न देने संबंधी जिलाधीश ने कहा कि सरकार की ओर से जारी निर्देेशों के अनुसार किसी भी कोविड पॉजीटिव मरीज की निजी जानकारी स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा किसी से भी सांझी नहीं की जाएगी। अपनीत रियात ने संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का पूरी तरह से पालन यकीनी बनाने की हिदायत की है।

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