सरकार की सख्ती: 21 वर्ष से कम उम्र में सिग्रेट या तंबाकू पदार्थ लेने पर होगी कार्रवाई, ड्राफ्ट तैयार

नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। केन्द्र सरकार की तरफ से धुम्रपान करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए कानून में संशोधन करते हुए अब धुम्रपान के लिए आयू 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रही है। जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। ड्राफ्ट कानून का रूप लेता है तो धुम्रपान करने वाले की आयु अधिकारित तौर पर 21 वर्ष हो जाएगी।

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केन्द्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की आज्ञा देने की उम्र को 21 साल करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन, व्यापार, वाणिज्य, विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है। जिसके अनुसार सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री दुकानदार 21 वर्ष से छोटी उम्र वाले लोगों को नहीं कर सकेगा। इसमें यह भी प्रावधान होगा कि शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू आदि पदार्थ की बिक्री नहीं हो सकेगी।

इस बिल में सैक्शन-7 को संशोधित किया जा रहा है, जिसके अनुसार सिगरेट व अन्य तंबाकू पदार्थ सील पैक अवस्था में होना चाहिए, और मूल पैकेजिंग से बाहर इनकी बिक्री नहीं हो सकती। इसके अलावा सेक्शन-7 का उल्लंघन करने वाले को 2 साल की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, दूसरी बार गलती करते पकड़े जाने पर 5 साल तक की कैद या 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में धुम्रपान करने वाले पर लगने वाले जुर्माने को 500 से बढ़ाकर 2000 तक करने का प्रावधान है, अवैध सिगरेट तंबाकू बेचने पर 1 साल की कैद या 50,000 जुर्माना हो सकता है।

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