अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट ने साईबर कैफे के प्रयोग सम्बन्धित आदेश किए जारी

जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमरजीत सिंह बैंस ने फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले (देहाती) की सीमा में आते सभी साईबर कैफे के मालिकों को आदेश जारी करते हुए किसी अनजान व्यक्ति को, जिसकी पहचान कैफे मालिक की तरफ से नहीं की गई, के साईबर कैफे का प्रयोग करने पर रोक लगाई है। इसके इलावा आदेशों में कहा है कि प्रयोग करने वाले /आने वाले व्यक्ति की पहचान के रिकार्ड के लिए रजिस्टर लगाया जाए। जारी किये आदेश में उन्होनें कहा कि साईबर कैफे का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने हाथ के साथ अपना नाम, घर का पता,टैलिफ़ोन नंबर और पहचान सम्बन्धित सबूत का इंदराज करेगा।

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इसके इलावा प्रयोग करने वाले /आने वाले व्यक्ति की पहचान उसके पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसैंस,पासपोर्ट,फोटो क्रेडिट कार्ड के साथ की जायेगी। एक्टिविटी सरवर , मुख्य सरवर में सुरक्षित होगा और इसका रिकार्ड मेन सरवर में कम से -कम छह महीनों के लिए सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी है। उन्होनें बताया कि यदि साईबर कैफे में आने वाले किसी भी व्यक्ति की गतिविधि साईबर कैफे के मालिक को शक्की लगती है तो वह सबंधित थाने को सूचित करेगा।

इसके इलावा किसी व्यक्ति की तरफ से इस्तेमाल किए गए विशेष कंप्यूटर के बारे में रिकार्ड को संभाल कर रखने के आदेश जारी किए गए है। यह आदेश 18.09.2021 तक लागू रहेगें। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िला जालंधर में पतंग /गुड्डियाँ उडाने के लिए सिंथैटिक /प्लास्टिक की बनी चायना डोर को बेचने, स्टोर करने और इसका प्रयोग करने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। यह आदेश 18.01.2022 तक लागू रहेंगे।    

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