बराला के बेटे को बचाने की कवायद, पुलिस ने कहा, सभी सी.सी.टी.वी. थे बंद

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Report (Kapil Nagpal) चंडीगढ़। बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे की करतूत सामने आ जाए और उसे जेल जाना पड़े, इसके लिए पुलिस ने अपनी आंखें तो छोड़ो, तीसरी आंख यानि सी.सी.टी.वी. कैमरे भी बंद कर दिए हैं। चप्पे-चप्पे पर सी.सी.टी.वी. लगाने का दावा करने वाली यू.टी. पुलिस का अब कहना है कि उन्हें इस मामले में कहीं कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज बरामद नहीं हुई है। जबकि 9 जगह ऐसे पॉइंट हैं, जहां से सी.सी.टी.वी. फुटेज मिलनी चाहिए। जिससे सामने आ सके कि बराला के बेटे विकास और उसके साथी आशीष ने अपनी कार से लडक़ी का रास्ता रोका और छेड़छाड़ का प्रयास किया।

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सब कैमरे में कैद होना तय था और अगर सी.सी.टी.वी. फुटेज सामने आती तो बराला के बेटे को अपनी करतूत पर कोर्ट से सजा मिलना तय था। शुरू से ही शक के दायरे में आई यू.टी. पुलिस की अब तक सी.सी.टी.वी. फुटेज बरामद होने से किरकिरी होनी तय है। शक जताया जा रहा है कि जानबूझकर सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। चूंकि जब से डी.जी.पी. तेजिंदर सिंह लूथरा तैनात हुए हैं, तब से उन्होंने सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऐसे में सीसीटीवी बंद होना पूरी तरह से हैरानी और संदेह के घेरे में है।

किडनैपिंग की धारा जोडऩे के लिए पुलिस ने मांगी कानूनी राय

लगातार सोशल मीडिया पर पक्षपात के आरोप लगने के बाद अब पुलिस नेे लडक़ी की शिकायत और कोर्ट में सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों को डी.डी.ए. मुनीष दुआ के पास कानूनी राय के लिए भेज दिए हैं। सोमवार को उनकी कानूनी राय आने के बाद पुलिस तय करेगी कि क्या आरोपी गौरव बराला और आशीष के खिलाफ किडनैपिंग के प्रयास की धारा 365/511 के तहत केस दर्ज किया जाए या नहीं। अगर डी.डी.ए. अपनी रिपोर्ट में केस दर्ज करने की अनुमति देते हैं तो आरोपी विकास बराला और आशीष को पुलिस दोबारा हिरासत में ले सकती है। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।

सूत्रों की माने तो कई जगह ऐसी थी जहां सीसीटीवी फुटेज मिलनी तय थी, जो अब तक नहीं मिली है। सेक्टर 9 इंटरनल मार्केट की वाइन शॉप। जहां से आरोपी विकास बराला और आशीष ने शराब खरीदी। सेक्टर-7 के पेट्रोल पंप और सेक्टर-7 की मार्केट से, जहां आरोपी खुलेआम सडक़ पर शराब पी रहे थे। उन्होंने यहीं से लडक़ी के पीछे अपनी कार लगाई। सेक्टर-26 खालसा कॉलेज की लाइट पॉइंट पर, जहां आरोपियों ने लडक़ी की कार के आगे अपनी कार लगाकर उसे रोकना चाहा। सेक्टर-26/7 की लाइट पॉइंट पर। मध्यमार्ग पर सेक्टर-26 ग्रेन मार्केट चौक पर। ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पर, कलाग्राम लाइट पॉइंट पर और हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट पर।

डी.एस.पी. (ईस्ट) सतीश कुमार का कहना है कि अभी तक हमें आरोपियों की कोई सी.सी.टी.वी. फुटेज बरामद नहीं हुई है। जहां पर भी हमने चेक किया, वहां हमें सीसीटीवी बंद मिले हैं। फिर भी हमने अब लिखित में सीसीटीवी फुटेज संबंधित अधिकारियों से मांगी है। उम्मीद है कि कुछ हाथ लग जाएगा। दूसरा हमने इस मामले में कानूनी राय भी मांगी है कि केस में किडनैपिंग की धारा लगाई जानी है या नहीं।

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